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बैंक में पड़े 78,000 करोड़ के अनक्लेम्ड डिपॉजिट! कहीं आपका पैसा भी तो नहीं? ऐसे करें चेक और क्लेम

Indian Bank Unclaimed Deposits: अगर आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य के बैंक में पुराने पैसे पड़े हैं और वे अनक्लेम्ड हो चुके हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप UDGAM पोर्टल से यह जानकारी पा सकते हैं और अपने बैंक से संपर्क करके आसानी से पैसा वापस ले सकते हैं. सरकार अब इस प्रक्रिया को और सरल बनाने जा रही है, जिससे लोग अपनी मेहनत की कमाई दोबारा पा सकें.

बैंक में पड़े 78,000 करोड़ के अनक्लेम्ड डिपॉजिट! कहीं आपका पैसा भी तो नहीं? ऐसे करें चेक और क्लेम
बैंक अनक्लेम्ड डिपॉजिट (Unclaimed Deposits) को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस (DEA) फंड में ट्रांसफर कर देता है.
नई दिल्ली:

अगर आपने कभी किसी बैंक में पैसे जमा किए और सालों तक खाते में कोई लेनदेन नहीं किया, तो आपके पैसे अनक्लेम्ड डिपॉजिट (Unclaimed Deposits) यानी लावारिस जमा माने जा सकते हैं. भारत में बैंकों के पास 78,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की अनक्लेम्ड राशि पड़ी हुई है. अब सरकार इस रकम को वापस पाने की प्रक्रिया को आसान बना रही है. आइए, समझते हैं कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट (Unclaimed Deposit In Banks) क्या होते हैं और मौजूदा नियमों के तहत आप अपने पैसे वापस कैसे वापस पा सकते हैं. 

अनक्लेम्ड डिपॉजिट क्या है?  

अगर किसी बैंक अकाउंट में लगातार 10 साल तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता यानी न तो पैसा जमा किया जाता है और न निकाला जाता है तो उस अकाउंट में पड़ी राशि को अनक्लेम्ड डिपॉजिट मान लिया जाता है. यह नियम सेविंग बैंक अकाउंटते, फिक्स्ड डिपॉजिट, करेंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट आदि सभी तरह के बैंक डिपॉजिट पर लागू होता है.  

बैंक इन पैसों का क्या करता है?  

बैंक इन अनक्लेम्ड डिपॉजिट को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस (DEA) फंड में ट्रांसफर कर देता है. यह फंड 2014 में बना था और इसमें बैंकों से आई अनक्लेम्ड राशियां जमा होती हैं. अगर आपके फिक्स्ड डिपॉजिट का पैसा 10 साल तक अनक्लेम्ड रहा, तो बैंक उसे ब्याज जोड़कर DEA फंड में जमा करेगा.  

UDRN क्या है?

UDRN (Unclaimed Deposit Reference Number) एक यूनिक नंबर होता है जो बैंकों द्वारा Core Banking Solution (CBS) के माध्यम से जनरेट किया जाता है. यह नंबर उन अकाउंट या जमा राशियों को दिया जाता है जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के Depositor Education and Awareness (DEA) Fund में ट्रांसफर किया जाता है. इसका मकसद यह है कि किसी थर्ड को उस अकाउंट के बारे में जानकारी न मिले और प्राइवेसी बनी रहे.

क्या अनक्लेम्ड डिपॉजिट वापस लिया जा सकता है?  

अगर आपका पैसा किसी कारण से DEA फंड में चला गया है, तो आप इसे अपने बैंक से वापस मांग सकते हैं. इसके लिए आपको बैंक में आवेदन देना होगा, और बैंक आपकी जानकारी व डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई करने के बाद राशि लौटा देगा. अनक्लेम्ड डिपॉजिट को वापस लेने की कोई समय सीमा तय नहीं है. आप जब चाहें, अपने बैंक से इसका दावा कर सकते हैं.

कैसे पता करें कि आपका पैसा अनक्लेम्ड तो नहीं है?

मार्च 2024 में, सरकार ने UDGAM (Unclaimed Deposits – Gateway to Access Information) नाम का पोर्टल लॉन्च किया है. यह एक ऑनलाइन पोर्टल है, जहां कोई भी व्यक्ति अपने पुराने और अनक्लेम्ड बैंक अकाउंट सर्च कर सकता है. इस पोर्टल के जरिए आप अलग-अलग बैंकों में पड़े अपने अनक्लेम्ड डिपॉजिट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. 

UDGAM पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें (How to register on UDGAM portal?)

  1. UDGAM पोर्टल udgam.rbi.org.in पर जाएं, फिर अनक्लेम्ड अमाउंट सेक्शन में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करें
  2. इसके लिए अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और नाम डालें.
  3. इसके बाद पासवर्ड सेट करें और कैप्चा कोड भरें.
  4. चेक बॉक्स में टिक करें और फिर Next पर क्लिक करें, उसके बाद OTP डालकर वेरीफाई करें.

RBI के UDGAM पोर्टल पर जाकर आप आसानी से यह जानकारी हासिल कर सकते हैं कि आपके नाम या आपके किसी रिश्तेदार के नाम पर कोई अनक्लेम्ड डिपॉजिट तो नहीं है. इस पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करने के बाद आप लॉगिन करके अपनी या अपने रिश्तेदार की जानकारी देकर यह पता लगा सकते हैं कि बैंक में कोई लावारिस राशि तो नहीं पड़ी है. अगर आपको कोई राशि मिलती है तो संबंधित बैंक में जाकर आप उसका दावा कर सकते हैं.

इस तरीके से अनक्लेम्ड अमाउंट करें चेक (How to check unclaimed amount?)

  • आप  https://udgam.rbi.org.in/unclaimed-deposits/#/login पर जाएं.
  • यहां अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड डालें. इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा.
  • अगले स्टेप में अकाउंट होल्डर का नाम डालना और बैंक सिलेक्ट करना अनिवार्य है.
  • अब आपको PAN, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर में से किसी एक के मुताबिक जानकारी दर्ज करनी होगी.
  • इसके बाद सर्च बटन पर क्लिक करें, अगर कोई अनक्लेम्ड अमाउंट होगा तो वह आपको नजर आ जाएगा.
  • इस अनक्लेम्ड अमाउंट का दावा करने के लिए आप संबंधित बैंक से संपर्क कर सकते हैं.

 क्या UDGAM पोर्टल से अनक्लेम्ड डिपॉजिट क्लेम किया जा सकता है?

बता दें कि UDGAM पोर्टल केवल यह सुविधा देता है कि आप कई बैंकों में पड़े अनक्लेम्ड डिपॉजिट को एक साथ सर्च कर सकें और हर बैंक की क्लेम और सेटलमेंट प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकें. लेकिन यह पोर्टल सीधे अनक्लेम्ड डिपॉजिट रिट्रीव (वापस) करने का माध्यम नहीं है. अगर आपको अपनी राशि क्लेम करनी है, तो आपको उसी बैंक से संपर्क करना होगा, जहां आपका पुराना खाता था.

पैसा वापस पाने की प्रक्रिया  

इसके लिए बैंक ब्रांच में जाकर या ऑनलाइन आवेदन करें. अपना पहचान पत्र (आधार, पैन, पासपोर्ट आदि) और खाते से जुड़े दस्तावेज जमा करें. बैंक आपकी जानकारी वेरिफाई करेगा और DEA फंड से पैसे ट्रांसफर करने का अनुरोध करेगा.  वेरिफिकेशन पूरा होते ही आपको आपकी रकम वापस मिल जाएगी. 

ये भी पढ़ें-  Unclaimed Deposits: बैंक कैसे मान लेता है कि जमा करने वाला भूल गया पैसा, कहां जाता है समझिए

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