नई दिल्ली : ITR Filing: आयकर विभाग (Income tax depertment) ने करदाताओं की तरफ से आयकर रिटर्न (आईटीआर) जमा करने के बाद उसके सत्यापन की समयसीमा को 120 दिन से घटाकर 30 दिन कर दिया है.आयकर विभाग की तरफ से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि समससीमा में कटौती का प्रावधान एक अगस्त से ही लागू हो गया है. आईटीआर दाखिल करने के बाद करदाता को उसका इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप में सत्यापन कराना होता है. अगर तय समयसीमा के भीतर आईटीआर का सत्यापन नहीं कराया जाता है, तो आयकर विभाग उसे अवैध घोषित कर देता है.