आयकर रिटर्न का अब 30 दिन में ही कराना होगा सत्यापन, समयसीमा में की गई कटौती

आयकर विभाग की तरफ से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि समससीमा में कटौती का प्रावधान एक अगस्त से ही लागू हो गया है.

आयकर रिटर्न का अब 30 दिन में ही कराना होगा सत्यापन, समयसीमा में की गई कटौती

प्रतीकात्‍मक फोटो

नई दिल्‍ली :

ITR Filing: आयकर विभाग (Income tax depertment) ने करदाताओं की तरफ से आयकर रिटर्न (आईटीआर) जमा करने के बाद उसके सत्यापन की समयसीमा को 120 दिन से घटाकर 30 दिन कर दिया है.आयकर विभाग की तरफ से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि समससीमा में कटौती का प्रावधान एक अगस्त से ही लागू हो गया है. आईटीआर दाखिल करने के बाद करदाता को उसका इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप में सत्यापन कराना होता है. अगर तय समयसीमा के भीतर आईटीआर का सत्यापन नहीं कराया जाता है, तो आयकर विभाग उसे अवैध घोषित कर देता है.

विभाग ने अपनी अधिसूचना में कहा, ‘‘यह तय किया गया है कि आईटीआर के सत्यापन फॉर्म को जमा करने या उसके ई-सत्यापन की समयसीमा अब रिटर्न दाखिल करने के बाद 30 दिन की होगी.''

अभी तक आईटीआर के ई-सत्यापन या डाक के जरिये भेजे गए आईटीआर-वी फॉर्म को रिटर्न दाखिल करने के 120 दिन के भीतर तक आयकर विभाग के पास भेजा जा सकता था. लेकिन संशोधन के बाद अब इस समयसीमा को 30 दिन कर दिया गया है.विभाग ने कहा कि 30 दिन के भीतर आयकर रिटर्न का सत्यापन नहीं हो पाने पर उसे अवैध माना जाएगा.

* शर्मनाक : अस्पताल में न इलाज मिला, न शव वाहन; बाइक पर मां की लाश लादकर 80KM ले गए बेटे
* "यह ईश्वरीय दंड है": संजय राउत की गिरफ्तारी पर बोले बीजेपी नेता
* "बंदूक का जवाब बंदूक से ही देना चाहिए", तमिलनाडु के राज्यपाल ने पाकिस्तान को दी चेतावनी

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com

संजय राउत की PMLA कोर्ट में पेशी, भूमि घोटाले में हुई गिरफ्तारी



(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)