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सहारा को-ऑपरेटिव सोसाइटी में अटका है पैसा, CRCS में नया क्लेम करने की कब है जरूरत, नियम समझें

सहारा को-ऑपरेटिव सोसाइटी में फंसे पैसे के रिफंड के लिए निवेशक इंतजार कर रहे हैं. निवेशक कंफ्यूज हैं कि उन्हें क्लेम करने के बाद पैसा नहीं आने पर नया क्लेम करना चाहिए या नहीं.

सहारा को-ऑपरेटिव सोसाइटी में अटका है पैसा, CRCS में नया क्लेम करने की कब है जरूरत, नियम समझें
सहारा रिफंड क्लेम का क्या है नियम
NDTV इंडिया ग्राफिक्‍स

देश में लाखों लोगों का पैसा सहारा को-ऑपरेटिव सोसाइटी में फंसा पड़ा है. सरकार इस पैसे को रिफंड करवाने के लिए CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल पर क्लेम करने को कहा था. जिसके बाद लाखों लोगों ने अपने पैसे रिफंड के लिए CRCS पोर्टल पर रिफंड अपलाई किया है. लेकिन इसके बावजूद कई महीने बीतने के बाद भी रिफंड का पैसा नहीं आया है. ऐसे में ग्राहकों में कंफ्यूजन है कि क्या इसके लिए दोबारा क्लेम करना चाहिए. इसके लिए कुछ नियम है और रिफंड के स्टेटस पर नया क्लेम निर्भर करता है.

सहकारिता मंत्रालय ने तकनीकी और प्रशासनिक कारणों के बाद CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल को फिर से सक्रिय कर दिया है जिससे लगभग 20 लाख लंबित क्लेम की जांच और प्रोसेसिंग दोबारा शुरू हो गई है.

सहारा को-ऑपरेटिव सोसाइटी में फंसे पैसे के रिफंड के लिए निवेशक 2023 से ही आवेदन कर रहे हैं. लेकिन इसके बाद भी सभी लोगों का पैसा रिफंड नहीं किया गया है. ऐसे में उनके मन में सवाल है कि क्या फिर से आवेदन करना होगा. चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं.

पुराने क्लेम वाले क्या करें?

सहारा को-ऑपरेटिव सोसाइटी के रिफंड के लिए CRCS पोर्टल पर आपने क्लेम पहले कर रखा है, और किसी तरह की त्रुटि नहीं दिखाई गई है तो आपको इसमें दोबारा क्लेम करने की जरूरत नहीं है. आपको पोर्टल पर अपने पुराने क्लेम का स्टेटस और रिमार्क चेक करना चाहिए. अगर आपका स्टेटस Under Process या Processing दिख रहा है तो कोई नया आवेदन नहीं करें. अगर आपका स्टेटस वेरिफाइड या इलिजिबल है तो पेमेंट की प्रोसेस पूरी होने का इंतजार करना चाहिए.

अगर पोर्टल पर आपके आवेदन में स्टेटस Deficiency Communicated लिखा है, तो पुराने आवेदन में बताई गई कमी को दूर करना होगा. और अगर Resubmission Required का मैसेज आता है, तो Resubmission Portal के जरिए पुराने क्लेम को सुधार कर दोबारा सबमिट करें.

किसे करना होगा नया क्लेम

अगर आपने सहारा रिफंड के लिए CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर पहले कोई क्लेम दाखिल नहीं किया है तो आप नया क्लेम दाखिर कर सकते हैं. आपको ध्यान रखना है कि आप अपना नया क्लेम CRCS-Sahara Refund Portal पर किया जाता है. जबकि आपने पहले क्लेम किया है तो पुराने क्लेम के लिए Resubmission Portal का इस्तेमाल करना होगा.

CRCS पोर्टल पर कैसे करते हैं स्टेटस चेक

  • आपको सबसे पहले CRCS-Sahara Refund के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा.
  • इसके बाद अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार नंबर की मदद से लॉगइन करना होगा.
  • इसके बाद क्लेम या रिफंड स्टेटस और रिमार्क को चेक करें.
  • स्टेटस के आधार पर आपको आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

 

सहारा रिफंड का पैसा केवल सहारा ग्रुप की चार प्रमुख कोऑपरेटिव सोसाइटियों सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पस सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और स्टार्स मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों के लिए है.

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