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RBI का अलर्ट! अगर इन्वेस्टमेंट स्कीम में हुआ है फ्रॉड, तो सचेत पोर्टल में ऐसे करें ऑनलाइन शिकायत

अगर कोई स्कीम बहुत ज्यादा रिटर्न देने का दावा करती है, तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है. अगर फिर भी धोखा हो जाए, तो RBI का Sachet Portal आपकी मदद के लिए सबसे आसान और भरोसेमंद तरीका है.

RBI का अलर्ट! अगर इन्वेस्टमेंट स्कीम में हुआ है फ्रॉड, तो सचेत पोर्टल में ऐसे करें ऑनलाइन शिकायत
RBI Sachet Portal: अगर आप किसी फर्जी इन्वेस्टमेंट स्कीम के शिकार हुए हैं, तो बस कुछ आसान स्टेप्स में ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं.
नई दिल्ली:

आजकल हर चीज डिजिटल होती जा रही है  चाहे वो पेमेंट हो, इन्वेस्टमेंट या बैंकिंग. लेकिन इसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड और फर्जी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जैसे केस भी बढ़ गए हैं . कई लोग झूठे वादों के चक्कर में अपने पैसे गंवा देते हैं. ऐसे मामलों में अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) लोगों को जागरूक करने के लिए मैसेज भेज रहा है.

RBI की ओर से भेजे जा रहे इन SMS में लोगों से कहा गया है कि अगर किसी धोखाधड़ी वाली इन्वेस्टमेंट स्कीम में आपने पैसा लगाया है और नुकसान हुआ है, तो तुरंत सचेत पोर्टल (Sachet Portal) पर जाकर शिकायत दर्ज करें. यह पोर्टल RBI की आधिकारिक वेबसाइट https://sachet.rbi.org.in पर उपलब्ध है.

क्या है RBI का Sachet Portal?

RBI का Sachet Portal एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसे आम लोगों को फर्जी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, अवैध चिट फंड्स और अनऑथराइज्ड फाइनेंशियल कंपनियों से बचाने के लिए बनाया गया है.

इस पोर्टल के जरिए आप किसी भी ऐसी कंपनी या स्कीम की शिकायत दर्ज कर सकते हैं जिसने अवास्तविक रिटर्न (जैसे हर महीने डबल पैसा या 20% गारंटी वाला इन्वेस्टमेंट) का झांसा देकर धोखा किया हो.

कैसे करें ऑनलाइन शिकायत

अगर आप किसी फर्जी इन्वेस्टमेंट स्कीम के शिकार हुए हैं, तो बस कुछ आसान स्टेप्स में ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं.

  1. RBI के Sachet Portal https://sachet.rbi.org.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर "File a Complaint" पर क्लिक करें.
  3. अब अपनी शिकायत की डिटेल भरें  जैसे कंपनी का नाम, स्कीम की जानकारी और कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया.
  4. अगर आपको नहीं पता कि आपकी शिकायत किस रेगुलेटर (Regulator) के अधीन आती है, तो “Can't find regulator” पर क्लिक करें.
  5. शिकायत दर्ज करते समय मोबाइल नंबर देना जरूरी है, ताकि आपको SMS के जरिए अपडेट मिलते रहें.
  6. शिकायत दर्ज होने के बाद RBI उस मामले को सही अथॉरिटी जैसे SEBI, IRDAI, स्टेट गवर्नमेंट या पुलिस डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देता है ताकि आगे की कार्रवाई हो सके.


शिकायत दर्ज होने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है. इस नंबर से आप अपनी शिकायत का स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं. इसके अलावा, RBI की SLCC टीम (State Level Coordination Committee) आपकी शिकायत को सही विभाग तक पहुंचाने में मदद करती है.

RBI के अलावा यहां भी कर सकते हैं शिकायत

अगर आप किसी साइबर फ्रॉड या ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए हैं, तो सिर्फ RBI ही नहीं, और भी प्लेटफॉर्म्स पर शिकायत कर सकते हैं 

  •  साइबर क्राइम पोर्टल: https://cybercrime.gov.in
  •  हेल्पलाइन नंबर: 1930 (टोल-फ्री नंबर)
  •  टेलीकॉम डिपार्टमेंट का Chakshu Portal: स्पैम या फर्जी कॉल/मैसेज की शिकायत के लिए


डिजिटल इंडिया के इस दौर में स्कैमर्स के तरीके और चालें पहले से ज्यादा स्मार्ट हो गई हैं. ऐसे में सबसे जरूरी है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसा लगाने से पहले कंपनी की जानकारी जरूर जांचें.

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