
दिवाली पर हर घर में दीये जलाए जाते हैं और देशभर में जमकर आतिशबाजी भी होती है. हालांकि पिछले कुछ सालों से दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगाया गया था, जिसके चलते लोगों की दिवाली थोड़ी फीकी पड़ जाती थी. अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है और कहा है कि दिवाली पर ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसे लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं, जिनमें बताया गया है कि अगर कोई ग्रीन पटाखों के अलावा कोई और पटाखे फोड़ता हुआ पकड़ा जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. ऐसे में सवाल है कि अगर कोई ग्रीन पटाखों के अलावा दूसरे पटाखे खरीदते हुए या फिर फोड़ते हुए पकड़ा जाता है तो उसे क्या सजा मिलेगी? आइए जानते हैं कि इसे लेकर क्या नियम हैं और कोई ऐसा करता है तो आप कहां शिकायत कर सकते हैं.
जारी किए गए हैं निर्देश
दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से पटाखों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए जाते हैं. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत बोर्ड की तरफ से इसके नियम तय किए जाते हैं. इसमें दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों के अलावा बाकी पटाखे चलाने पर बैन है. अगर कोई इस आदेश का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो सकती है.
क्या है सजा का प्रावधान?
अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में पॉल्यूशन फैलाने वाले पटाखे फोड़ते हुए पाया जाता है या खरीदता हुआ पकड़ा जाता है और उस पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है और 6 महीने की जेल हो सकती है. वहीं अगर कोई पटाखे बेचता हुआ या इन्हें स्टोर करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना और तीन साल की सजा हो सकती है. एक्सप्लोसिव एक्ट के सेक्शन 9बी के तहत ये सजा का प्रावधान है. कुल मिलाकर अगर बैन के बावजूद आप पटाखे जलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है.
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कहां कर सकते हैं शिकायत?
एक सवाल ये भी है कि अगर कोई नॉर्मल पटाखा जलाते हुए या फिर बेचते हुए दिखता है और उसकी आप शिकायत करना चाहते हैं तो ये कहां कर सकते हैं? इसकी शिकायत आप सीधे पुलिस को कर सकते हैं, इसके लिए आपको 112 पर कॉल करना होगा. इसके अलावा आप दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं. हर बार पुलिस लोगों से अपील करती है कि ऐसा करने वालों के खिलाफ तुरंत शिकायत दर्ज कराएं. इसके लिए कई टीमों का गठन किया जाता है, जो इस तरह के मामलों के खिलाफ एक्शन लेती है.
ये है टाइमिंग
दिल्ली-एनसीआर में पटाखे फोड़ने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टाइमिंग भी जारी की गई है. जिसमें बताया गया है कि दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली वाले दिन पटाखों का इस्तेमाल केवल सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही किया जा सकता है. साथ ही ग्रीन पटाखों को ऑनलाइन भी नहीं बेचा जा सकता है.
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