GST Rates Cut on Helmets : अंतरराष्ट्रीय सड़क महासंघ (आईआरएफ) ने बुधवार को माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी (GST) परिषद और वित्त मंत्रालय से हेलमेट पर कर को 18 प्रतिशत से घटाकर शून्य करने का आग्रह किया, ताकि इसके इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सके. आईआरएफ ने एक बयान में कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहन चालक सबसे अधिक असुरक्षित होते हैं.
हेलमेट पर जीएसटी की दर कम करने से आम लोगों के लिए हेलमेट को अधिक किफायती बनाने में मदद मिलेगी.
दुनिया में सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले में करीब 12% भारतीय
सही हेलमेट का इस्तेमाल करना जरूरी
आईआरएफ के मानद अध्यक्ष के. के. कपिला ने कहा, ‘‘ दोपहिया वाहन चालक सबसे अधिक असुरक्षित होते हैं. सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले मामलों में से करीब 31.4 प्रतिशत लोगों की मौत मुख्य रूप से सिर में चोट लगने से होती है. दोपहिया वाहन दुर्घटनाओं से लगने वाली चोट या उससे जान गंवाने के मामले कम करने के सबसे प्रभावी उपायों में से एक है सही हेलमेट का इस्तेमाल.''
भारत में हेलमेट का इस्तेमाल कम
कपिला ने कहा कि भारत में हेलमेट का इस्तेमाल कम होता है. यह देखा गया है कि अधिकतर दोपहिया वाहन चालक आर्थिक रूप से कमजोर तथा निम्न आय वर्ग में आते हैं और वे सस्ते व घटिया किस्म के हेलमेट खरीदना पसंद करते हैं. हेलमेट एक एक जीवन रक्षक उपकरण है और वर्तमान में उस पर जीएसटी की लागू दर 18 प्रतिशत है.
केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 के अनुसार दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है.
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