रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम के लिए एक रिटायरमेंट प्लान (Retirement Plan) होना बेहद जरूरी है. आप अलग-अलग जगह निवेश करके रिटायरमेंट के बाद अच्छी कमाई कर सकते हैं. रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम (NPS Pension Scheme) एक अच्छा विकल्प है. इसमें लंबी अवधि के लिए निवेश (Investment) करना पड़ता है. NPS में निवेश से रिटायरमेंट पर एक बड़ा फंड एक साथ मिलता है. साथ ही मंथली पेंशन (Monthly Pension) भी मिलती है.
क्या है नेशनल पेंशन स्कीम (NPS)?
नेशनल पेंशन स्कीम को 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था, फिर 2009 में इसे सभी कैटेगरी के लोगों के लिए खोल दिया गया. सरकारी स्कीम होने के कारण हाल के दिनों में इसमें लोगों की रुचि बढ़ी है. इस स्कीम की मदद से आप आसानी से एक बड़ा रिटायरमेंट फंड जमा कर सकते हैं. इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें टैक्स छूट भी मिलती है.
NPS में कौन कर सकता है निवेश?
NPS में राज्य सरकार के कर्मचारी, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी और आम नागरिक भी निवेश कर सकते हैं. इस योजना में कोई भी भारतीय नागरिक इन्वेस्ट कर सकता है. इसमें 18 साल से लेकर 70 साल की उम्र तक का व्यक्ति निवेश करने के योग्य है. नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी (NRI) भी इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं. NPS में दो तरह के खाते खोले जाते हैं, टियर 1 और टियर 2.
टियर 1 में 60 साल की उम्र तक फंड विद्ड्रॉल नहीं कर सकते हैं. टियर 2 एनपीएस अकाउंट एक सेविंग अकाउंट है, जहां से कस्टमर अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा निकाल सकता है.
ऑनलाइन NPS अकाउंट कैसे खोल सकते हैं ? (How to Open NPS Account)
एनपीएस अकाउंट को ऑनलाइन खोलने के लिए आपको CRA की वेबसाइट पर जाना होगा. मौजूदा समय में KFin Technologies, CAMS और Protean eGov Technologies तीन CRA हैं. इनकी वेबसाइट पर जाकर आप NPS खाता खोलने का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं.
- ऊपर जो तीन नाम दिए गए हैं उनमें से किसी एक CRA की वेबसाइट पर जाएं.
- अब मोबाइल नंबर, पैन और ईमेल आईडी दर्ज करें.
- अब आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा. इसे दर्ज करना होगा.
- आपको PRAN नंबर मोबाइल और ईमेल पर मिलेगा.
- अब आपका NPS खाता खुल चुका है. आप निवेश शुरू कर सकते हैं.
ऑफलाइन कैसे खोलें NPS अकाउंट?
ऑफलाइन NPS अकाउंट खोलने के लिए नजदीक के प्वाइंट ऑफ प्रजेंस (PoP) को सर्च करें. ये बैंक, सरकारी दफ्तर और पोस्ट ऑफिस हो सकते हैं. आप चाहें तो POP की लिस्ट PFRDA की वेबसाइट पर जाकर निकाल सकते हैं. POP के पास जाकर आपको KYC कराना होगा. फिर NPS टियर 1 अकाउंट में 500 रुपये जमा करके अकाउंट खोल सकते हैं.
NPS से मिलने वाला फायदा
NPS में योगदान देकर टैक्स सेविंग (Tax Saving) किया जा सकता है. इनकम टैक्स की धारा 80CCD(1) के तहत 1.5 लाख रुपये और 80CCD(2) के तहत 50 हजार रुपये की टैक्स छूट (Tax Benefits under NPS) मिलती है.
- NPS से फाइनल विड्रॉल करने पर 60 फीसदी रकम पर टैक्स नहीं लगता है.
- सरकारी कर्मचारियों के NPS Account में योगदान की लिमिट 14 फीसदी है.
- सेक्शन 80CCE के तहत सब्सक्राइबर पचास हजार रुपये तक का एडिशनल कटौती का दावा कर सकते हैं.
- एन्युटी की खरीद में इन्वेस्ट किए गए पैसे पर भी टैक्स से छूट है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं