Parivahan Portal Aadhaar Linking Process: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और राज्य सरकारों ने परिवहन संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, सुरक्षित और कैशलेस बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत अब परिवहन पोर्टल (Parivahan Portal) पर अपने ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और वाहन की आरसी (RC) के साथ आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है.
दरअसल, सरकार ने ये फैसला फर्जी या डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंसों को खत्म करने और गाड़ी मालिकों को बिना RTO ऑफिस गए कॉन्टैक्टलेस ई-केवाईसी (eKYC) सेवाएं प्रदान के लिए उठाया. इसको लेकर 15 जुलाई से लागू नए नियमों के अनुसार, वाहन का मालिकाना हक बदलने (Vehicle Ownership Transfer) और दूसरे राज्यों में वाहन ट्रांसफर कराने जैसे मामलों में आधार वेरिफिकेशन के बिना आवेदन आगे नहीं बढ़ेगा.
ये है DL को आधार से लिंक करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका
- स्टेप 1: सबसे पहले परिवहन सेवा के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं और Sarathi Portal विकल्प चुनें.
- स्टेप 2: दिए गए ड्रॉपडाउन मेन्यू में से अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का चयन करें.
- स्टेप 3: होमपेज पर Services on Driving Licence वाले टैब पर क्लिक करें.
- स्टेप 4: अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और जन्मतिथि दर्ज करके Get DL Details पर क्लिक करें.
- स्टेप 5: पहचान सत्यापन के लिए Aadhaar Authentication का विकल्प चुनें.
- स्टेप 6: अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें और Generate OTP पर क्लिक करें.
- स्टेप 7: आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी (OTP) को दर्ज करें और सबमिट कर दें. प्रक्रिया पूरी होते ही आपका डीएल आधार से लिंक हो जाएगा.
ये है RC को आधार से लिंक करने की ऑनलाइन प्रक्रिया
- स्टेप 1: Vahan Citizen Services Portal पर जाएं.
- स्टेप 2: अपने राज्य और स्थानीय आरटीओ का चयन करें.
- स्टेप 3: Services या Update Mobile Number/Aadhaar टैब पर नेविगेट करें.
- स्टेप 4: अपनी गाड़ी का विवरण जैसे वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर और इंजन नंबर दर्ज करें.
- स्टेप 5: सत्यापन मोड के रूप में 'Aadhaar Authentication' चुनें.
- स्टेप 6: अपना आधार नंबर दर्ज करें और मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी को डालकर वेरिफिकेशन पूरा करें.
आधार लिंक करते वक्त ध्यान रखने वाली जरूरी बातें
नाम का पूरी तरह करें मिलान
आपके ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी (RC) पर दर्ज नाम और आधार कार्ड में दर्ज नाम की स्पेलिंग पूरी तरह से एक समान होनी चाहिए. यदि दोनों विवरणों में कोई भिन्नता या गड़बड़ी होती है, तो ऑनलाइन ट्रांसफर की प्रक्रिया रोक दी जाएगी.
मोबाइल नंबर लिंक होना है जरूरी
आधार वेरिफिकेशन केवल ओटीपी आधारित होता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपका वर्तमान मोबाइल नंबर यूआईडीएआई के जरिए आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ हो.
मिसमैच होने पर ये करें
यदि आधार विवरण और परिवहन पोर्टल के डेटा में कोई भिन्नता पाई जाती है, तो आवेदक को ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण देकर प्रक्रिया आगे बढ़ाने का विकल्प मिलेगा, लेकिन यदि आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस दोनों के विवरण में विसंगति होती है, तो आवेदक को आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित आरटीओ (RTO) दफ्तर जाकर फिजिकल सत्यापन कराना होगा.
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