GST पोर्टल पर बिजनेस एड्रेस चेंज करना है? आसानी से हो जाएगा काम, ऐसे करें अप्लाई

GST Amendment : हो सकता है कि किसी रजिस्टर्ड टैक्सपेयर को अपनी कोई GST जानकारी अपडेट करानी हो, तो उसे इसमें संशोधन कराना होगा. GST एड्रेस चेंज करने के लिए आपको दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है आप घर बैठे ऑनलाइन भी अपना एड्रेस बदल सकते हैं.

GST पोर्टल पर बिजनेस एड्रेस चेंज करना है? आसानी से हो जाएगा काम, ऐसे करें अप्लाई

GST Portal पर ऑनलाइन बदल सकते हैं बिजनेस एड्रेस. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

नई दिल्ली:

आज के वक्त में हर तरह के बिजनेस के लिए अपना GST रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है. जिस भी बिजनेस का सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपये से ज्यादा होता है, उन्हें GST के तहत खुद को रजिस्टर कराा होता है. ऐसे में हो सकता है कि किसी रजिस्टर्ड टैक्सपेयर को अपने GST Registration certificate में कोई जानकारी अपडेट करने की जरूरत पड़ जाए, या कोई जानकारी गलत चली जाए तो उसे इसमें संशोधन कराना होगा. इसे GST modification या GST amendment कहा जाता है. कई बार बिजनेस के एड्रेस में बदलाव के चलते भी इन अमेंडमेंट्स की जरूरत पड़ती है.

यहां हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना GST एड्रेस चेंज कर सकते हैं. GST एड्रेस चेंज करने के लिए आपको दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है आप घर बैठे ऑनलाइन भी अपना एड्रेस बदल सकते हैं.

कौन कर सकता है बदलाव 

  • नॉर्मल टैक्सपेयर्स 
  • TDS/TCS रजिस्ट्रेशन करने वाला व्यक्ति, UN बॉडीज, एंबेसी या UIN रखने वाला नोटिफाइड पर्सन
  • नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल व्यक्ति 

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बदलाव करने की समय सीमा 

GST कॉमन पोर्टल पर बदलाव के 15 दिन के भीतर GST अमेंडमेंट एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं. अप्लाई करने के 15 दिन के अंदर ही जीएसटी ऑफिस आपका एप्लीकेशन अप्रूव कर देगी. 

GST रजिस्ट्रेशन में बदलाव करने का तरीका 

स्टेप 1- एड्रेस बदलने के 15 दिनों के अंदर  FORM GST REG-14 जरूरी डॉक्युमेंट्स के साथ सबमिट करना होगा. 
स्टेप 2- GST REG-14 में दी गई इंफॉर्मेशन को GST वेरिफाई करेगा. 
स्टेप 3- अगर GST ऑफिसर दी गई इंफॉर्मेशन से संतुष्ट नहीं है तो GST REG- 03 के तहत आपको शो कॉज नोटिस जारी करेगा जिसका जवाब आपको 7 दिनों के भीतर  GST REG-04 में देना होगा. 
स्टेप 4- अगर GST ऑफिसर आपके जवाब से संतुष्ट नहीं है तो  FORM GST REG -05 के तहत आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकता है. 
स्टेप 5- अगर एप्लीकेशन फाइल करने के 15 दिनों तक जीएसटी ऑफिसर कोई एक्शन नहीं लेता है तो तो ऐसा माना जाता है कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है और जरूरी बदलाव कर दिए गए हैं.

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