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ग्रेटर नोएडा वालों के लिए जरूरी खबर! 1 जुलाई से बदल जाएंगे पानी के बिल पर छूट पाने के नियम, जान लें काम की बात

आज ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एकमुश्त समाधान योजना के तहत पानी के बिल पर 40% ब्याज छूट पाने का आखिरी दिन है. 1 जुलाई ये नियम बदल जाएंगे. साथ ही 31 अगस्त के बाद यह योजना समाप्त हो जाएगी और किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी.

ग्रेटर नोएडा वालों के लिए जरूरी खबर! 1 जुलाई से बदल जाएंगे पानी के बिल पर छूट पाने के नियम, जान लें काम की बात
1 जुलाई से पानी बिल के बकाया पर मिलेगा इतना डिस्काउंट
Photo Credit: NDTV

अगर आप ग्रेटर नोएडा में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी हो सकती है. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा जल शुल्क के बकाएदारों को बड़ी राहत देते हुए लागू की गई एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के तहत ब्याज पर 40 प्रतिशत की छूट प्राप्त करने की आज आखिरी तारीख है. 30 जून तक तक बकाया जल शुल्क जमा करने वाले उपभोक्ताओं को ब्याज की राशि पर 40 प्रतिशत की छूट का लाभ मिलेगा. इसके बाद यह छूट कम होती जाएगी.

1 जुलाई से होंगे ये नए नियम

प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एसीईओ) सुनील कुमार सिंह ने बताया कि प्राधिकरण बोर्ड की स्वीकृति के बाद 3 महीने के लिए विशेष ओटीएस योजना लागू की गई है. इस योजना के तहत 30 जून तक जल शुल्क का बकाया जमा करने पर ब्याज में 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी. वहीं, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक भुगतान करने वालों को ब्याज पर 30 प्रतिशत और 1 अगस्त से 31 अगस्त तक भुगतान करने वालों को 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी. 31 अगस्त के बाद यह योजना समाप्त हो जाएगी और किसी प्रकार की छूट का लाभ नहीं मिलेगा.

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290 करोड़ रुपये का जल शुल्क बकाया

प्राधिकरण के मुताबिक, वर्तमान में विभिन्न श्रेणियों के आवंटियों पर करीब 290 करोड़ रुपये का जल शुल्क बकाया है. इनमें सबसे अधिक लगभग 146 करोड़ रुपये बिल्डर सोसाइटियों पर बकाया हैं. इसके अलावा आवासीय आवंटियों पर करीब 65 करोड़ रुपये, संस्थागत आवंटियों पर 50 करोड़ रुपये, औद्योगिक इकाइयों पर 14.61 करोड़ रुपए, आवासीय समितियों पर लगभग 10 करोड़ रुपए तथा शेष राशि आईटी और व्यावसायिक श्रेणी के आवंटियों पर बकाया है.

OTS योजना से बकाएदारों को मिलेगी राहत

प्राधिकरण का मानना है कि इस योजना से बड़ी संख्या में बकाएदारों को राहत मिलेगी और जल शुल्क की वसूली में भी तेजी आएगी. अधिकारियों ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे 30 जून तक अपने बकाया बिल का भुगतान कर ब्याज पर 40 प्रतिशत की अधिकतम छूट का लाभ उठाएं.

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