Gold Hallmarking 1st June 2022 : सरकार ने सोने की शुद्धता के लिए गोल्ड हॉलमार्किंग अनिवार्य (Gold hallmarking Mandatory) करने का जो कदम पिछले साल उठाया था, अब उसका दायरा बढ़ने जा रहा है. यह चरण एक जून से शुरू होगा और 24 कैरेट गोल्ड के आभूषण भी अब अनिवार्य गोल्ड हॉलमार्किंग के दायरे में होंगे. सरकार ने शनिवार को कहा कि सोने के आभूषण और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग का दूसरा चरण 1 जून से शुरू होगा. सोने की हॉलमार्किंग पीली धातु की शुद्धता का पैमाना होती है. यह 16 जून 2021 तक स्वैच्छिक था जिसके बाद सरकार ने सोने की अनिवार्य हॉलमार्किंग को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया. पहले चरण में देश के 256 जिलों को इसके दायरे में लाया गया.
Centre notified second phase of mandatory hallmarking which shall come into force from June 01, 2022 https://t.co/QPBOsup5AV @IndianStandards @PiyushGoyalOffc @jagograhakjago @PIB_India pic.twitter.com/SYUIkks3OH
— PIB India_Consumer_Food (@PIBConsumerFood) April 30, 2022
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि अनिवार्य हॉलमार्किंग के दूसरे चरण के दायरे में सोने के आभूषणों के तीन अतिरिक्त कैरेट (20, 23 और 24 कैरेट) के अलावा 32 नए जिले आएंगे. जहां पहले चरण के लागू होने के बाद एक परख एवं हॉलमार्क केंद्र (AHC) स्थापित किया गया है. केंद्र सरकार ने इस संबंध में आदेश अधिसूचित कर दिया है और एक जून, 2022 से यह लागू हो जाएगा.
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भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने 23 जून 2021 से देश के 256 जिलों में सोने की अनिवार्य हॉलमार्किंग सफलतापूर्वक लागू की जहां हर दिन हॉलमार्क विशिष्ट पहचान (एचयूआईडी) के साथ 3 लाख से अधिक स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्क लगाया जा रहा है. सामान्य उपभोक्ता भी बीआईएस द्वारा मान्यताप्राप्त एएचसी पर सोने के आभूषण की शुद्धता की जांच करा सकता है.
सोने की हॉलमार्किंग का पहला चरण पिछले साल शुरू हुआ था, सरकार ने यूआईडी नंबर समेत कारोबारियों की कई तरह की आशंकाओं को दूर किया था और इसे ग्राहकों और कारोबारियों दोनों के हित में बताया था.
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