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This Article is From Jan 12, 2023

क्या आप जानते हैं खिलौनों को बिना BIS मार्क के नहीं बेचा जा सकता, विभाग की छापे की कार्रवाई

पहले चरण में हमने बड़े मॉल और एयरपोर्ट्स पर खिलौनों के बड़े रिटेलर्स को टारगेट किया है.

क्या आप जानते हैं खिलौनों को बिना BIS मार्क के नहीं बेचा जा सकता, विभाग की छापे की कार्रवाई
खिलौने में अच्छी क्वालिटी के सामान का प्रयोग होना चाहिए.
नई दिल्ली:

ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने भारत में बिना BIS मार्क के खिलौनों की बिक्री के खिलाफ सख्ती बरतते हुए देशभर के 44 बड़े खिलौनों के आउटलेट्स पर छापे मारे हैं. BIS के डायरेक्टर जनरल प्रमोद तिवारी ने कहा, "हमने अब तक देशभर में 44 जगहों पर छापे मारे हैं. पहले चरण में हमने बड़े मॉल और एयरपोर्ट्स पर खिलौनों के बड़े रिटेलर्स को टारगेट किया है. हमने अबतक इन छापों के दौरान 18,600 खिलौने ज़ब्त किये हैं. इस पहल के ज़रिये हम रिटेलर्स और उपभोक्ताओं को ये सन्देश देना चाहते हैं कि बिना BIS मार्क के खिलौने देश में नहीं बेचे जा सकते हैं".

ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये छापे 28 दिसंबर, 2022 से 11 जनवरी, 2023 के बीच मारे गए. इनमें देश की बड़ी टॉयशॉप्स भी शामिल थीं.

इ-Commerce प्लेटफॉर्म्स पर भी बिना BIS के सर्टिफिकेशन के खिलौनों की बिक्री के खिलाफ सख्ती बरतते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग ने Amazon, Flipkart और Snapdeal को नोटिस जारी करके जवाब माँगा है. इन बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों के जवाब आने के बाद मंत्रालय आगे की कार्यवाही की दिशा तय करेगा.  

अब तैयारी पोर्ट्स पर कस्टम्स अधिकारियों के साथ BIS के अधिकारियों को तैनात करने की है जिससे विदेशों से आने वाले खिलौनों की गुणवत्ता की जांच पोर्ट पर ही हो सके. इसके लिए BIS ने कस्टम्स विभाग को जॉइंट ग्रुप्स सेटअप करने का प्रस्ताव भेजा है.

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