Who Is Shashi Tharoor
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मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष, 137 साल पुरानी पार्टी का 24 साल बाद पहला गैर-गांधी मुखिया
- Wednesday October 19, 2022
- Edited by: आरिफ खान मंसूरी
करीब 24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर का कोई नेता देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष चुना गया.
- ndtv.in
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"खड़गे जी से पूछिए..." : कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के नतीजों से पहले ही घोषणा कर दी राहुल गांधी ने
- Wednesday October 19, 2022
- Edited by: आरिफ खान मंसूरी
17 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव के वोटों को गिनती की जा रही है. नया कांग्रेस अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है.
- ndtv.in
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सुनंदा पुष्कर मौत में अग्रिम जमानत पाने वाले शशि थरूर की इस बात के लिए पीएम मोदी भी कर चुके हैं तारीफ
- Friday July 6, 2018
- Written by: शंकर पंडित
सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर के ऊपर लटकी गिरफ्तारी की तलवार से फिलहाल दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राहत दे दी है. गुरुवार को शशि थरूर की याचिका पर कोर्ट ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर उन्हें अग्रिम जमानत दे दी. हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि शशि थरूर बिना कोर्ट की इजाजत के विदेश नहीं जा सकते हैं. बता दें कि सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर को आरोपी बनाया गया है और इसके लिए उन्हें पहले समन भी जारी किया जा चुका है. शशि थरूर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए (पति या रिश्तेदार द्वारा महिला को प्रताड़ना) और 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत आरोप लगाये गये हैं.
- ndtv.in
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मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष, 137 साल पुरानी पार्टी का 24 साल बाद पहला गैर-गांधी मुखिया
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करीब 24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर का कोई नेता देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष चुना गया.
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"खड़गे जी से पूछिए..." : कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के नतीजों से पहले ही घोषणा कर दी राहुल गांधी ने
- Wednesday October 19, 2022
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17 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव के वोटों को गिनती की जा रही है. नया कांग्रेस अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है.
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सुनंदा पुष्कर मौत में अग्रिम जमानत पाने वाले शशि थरूर की इस बात के लिए पीएम मोदी भी कर चुके हैं तारीफ
- Friday July 6, 2018
- Written by: शंकर पंडित
सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर के ऊपर लटकी गिरफ्तारी की तलवार से फिलहाल दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राहत दे दी है. गुरुवार को शशि थरूर की याचिका पर कोर्ट ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर उन्हें अग्रिम जमानत दे दी. हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि शशि थरूर बिना कोर्ट की इजाजत के विदेश नहीं जा सकते हैं. बता दें कि सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर को आरोपी बनाया गया है और इसके लिए उन्हें पहले समन भी जारी किया जा चुका है. शशि थरूर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए (पति या रिश्तेदार द्वारा महिला को प्रताड़ना) और 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत आरोप लगाये गये हैं.
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