Uttarakhand Green Tax
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नोएडा-गाजियाबाद से चंडीगढ़ तक प्रॉपर्टी रजिस्ट्री महंगी, उत्तराखंड-हिमाचल में घूमना महंगा, 1 अप्रैल से बदलाव
- Wednesday April 1, 2026
- Written by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
Rules Change 1st April 2026: देश भर में 1 अप्रैल 2026 से बड़े बदलाव हो रहे हैं. उत्तर प्रदेश में नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरों में सर्कल रेट बढ़ने से प्रॉपर्टी रजिस्ट्री महंगी होगी. शराब महंगी हो रही है. उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे शहरों में बाहरी वाहनों की एंट्री फीस बढ़ गई है, जिससे टूरिस्ट का घूमना-फिरना महंगा होगा.
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ndtv.in
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उत्तराखंड अपनी गाड़ी से जाना हुआ महंगा, जानें कितना लगेगा टैक्स
- Monday October 27, 2025
- Edited by: श्वेता गुप्ता
Uttarakhand Green Cess: उत्तराखंड सरकार ने ग्रीन सेस लगाने का कदम हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उठाया है, जहां पहले से ही ऐसा नियम लागू है. उत्तराखंड में इसे साल 2024 में लाया गया था, लेकिन लागू करने में देरी हुई.
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ndtv.in
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उत्तराखंड जाने का है प्लान तो और ढीली करनी होगी जेब, हर बाहरी गाड़ी को देना होगा इतना टैक्स, पढ़ें पूरी रिपोर्ट
- Saturday October 25, 2025
- Written by: समरजीत सिंह
उत्तराखंड परिवहन विभाग के अनुसार ग्रीन सेस टैक्स की वसूली के लिए फास्टैग का इस्तेमाल किया जाएगा. यह टैक्स एक बार लिए जाने के बाद 24 घंटे के लिए वैध होगा.
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ndtv.in
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उत्तराखंड में घूमना होगा महंगा, हर बाहरी गाड़ी से वसूला जाएगा ग्रीन सेस टैक्स, पढ़ें कब से होगा ये लागू
- Sunday October 26, 2025
- Reported by: किशोर कुमार रावत, Edited by: समरजीत सिंह
परिवहन विभाग के अनुसार दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों को एक छूट भी दी गई है, जिसमे अगर कोई वाहन एक दिन के अंदर दोबारा उत्तराखंड राज्य में प्रवेश करता है, तो उसे दोबारा शुल्क यानी ग्रीन सेस नहीं देना होगा.
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उत्तराखंड में घुसने के लिए देना होगा ग्रीन टैक्स! कितना लगेगा, किसे मिलेगी छूट- जानिए हर एक बात
- Saturday December 7, 2024
- Reported by: NDTV इंडिया
जानकारी के अनुसार इलेक्ट्रिक, सीएनजी, राज्य के नंबर प्लेट वाले वाहनों को ग्रीन टैक्स से छूट होगी. इसके अलावा सरकारी वाहनों, दमकल गाड़ियों और एंबुलेंस जैसे वाहनों से भी ग्रीन टैक्स नहीं वसूला जाएगी.
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- Written by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
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- Monday October 27, 2025
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उत्तराखंड परिवहन विभाग के अनुसार ग्रीन सेस टैक्स की वसूली के लिए फास्टैग का इस्तेमाल किया जाएगा. यह टैक्स एक बार लिए जाने के बाद 24 घंटे के लिए वैध होगा.
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परिवहन विभाग के अनुसार दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों को एक छूट भी दी गई है, जिसमे अगर कोई वाहन एक दिन के अंदर दोबारा उत्तराखंड राज्य में प्रवेश करता है, तो उसे दोबारा शुल्क यानी ग्रीन सेस नहीं देना होगा.
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जानकारी के अनुसार इलेक्ट्रिक, सीएनजी, राज्य के नंबर प्लेट वाले वाहनों को ग्रीन टैक्स से छूट होगी. इसके अलावा सरकारी वाहनों, दमकल गाड़ियों और एंबुलेंस जैसे वाहनों से भी ग्रीन टैक्स नहीं वसूला जाएगी.
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