Traffic Fine In India
- सब
- ख़बरें
-
चालानी कार्रवाई के दौरान हंगामा; हैदराबाद में सड़क पर लेटा शख्स, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
- Thursday January 1, 2026
- Indo-Asian News Service
हैदराबाद में नए साल पर पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया. वनस्थलीपुरम में चालानी कार्रवाई के दौरान एक युवक ने हंगामा किया और ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट से इनकार करते हुए सड़क पर लेट गया. उसने पुलिस पर बदतमीजी के आरोप लगाए. इस घटना से ट्रैफिक जाम लग गया, जिसे बाद में पुलिस ने हटाया.
-
ndtv.in
-
न्यू ईयर पार्टी के बाद शराब पीकर चलाई गाड़ी तो लगेगा भारी जुर्माना, खानी पड़ सकती है जेल की हवा, जानें नियम
- Wednesday December 31, 2025
Drink & Drive New Year Rules: नए साल के जश्न में शराब पीकर गाड़ी चलाना भारी पड़ सकता है. मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ₹10,000 से ₹15,000 का जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है. घर से निकलने से पहले जान लें ये सख्त नियम...
-
ndtv.in
-
हेलमेट नहीं था इसलिए चालान से बचने के लिए बंदे ने सिर पर रख ली कड़ाही, कैमरे में कैद हुआ झन्नाटेदार Idea
- Monday November 3, 2025
Peak Bengaluru Moment: बेंगलुरु में शख्स ने चालान से बचने के लिए सिर पर कढ़ाही रख ली. देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया. लोगों ने इसे 'Peak Bengaluru Moment' कहा. वहीं कुछ ने कहा- फ्राइंग पैन ऑमलेट तो पलट सकता है, लेकिन हादसे में सिर नहीं बचा सकता.
-
ndtv.in
-
एक्सप्रेसवे बना लव ट्रैक, बाइक पर रोमांस करते कपल का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने इस तरह निकाली आशिकी
- Wednesday June 18, 2025
Viral Bike Stunt: हाल ही में ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां एक युवक और युवती तेज रफ्तार बाइक पर न सिर्फ रोमांस करते दिखे, बल्कि खुलेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां भी उड़ाई.
-
ndtv.in
-
ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं! 3 साल जेल से लेकर हो सकता है 25000 रुपये तक का जुर्माना
- Tuesday March 25, 2025
New Traffic Challan Rules In India: सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) के तहत ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने वालों पर ज्यादा जुर्माना लगाने और उनके लिए सजा का प्रावधान किया है. अगर आप अभी तक नए ट्रैफिक नियमों के बारे में नहीं जानते तो चलिए हम बता देते हैं कि कौन सा ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कितना जुर्माना और सजा भुगतनी पड़ सकती है.
-
ndtv.in
-
नई ट्रैफिक नीति ने मचाया हंगामा, लोग बोले- अगर ऐसा हुआ तो IT की नौकरी छोड़ देंगे
- Friday January 10, 2025
हाल ही में एक देश ने यातायात उल्लंघनों को नियंत्रित करने के लिए एक ऐसी अनोखी रणनीति अपनाई है, जिसके बारे में जानने के बाद भारत के लोग कह रहे कि ऐसा कानून भारत में लागू हो जाए तो नौकरी छोड़ देंगे.
-
ndtv.in
-
Traffic Rules: किस ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर कितना है जुर्माना और चालान की रकम, जानिए डिटेल्स
- Wednesday November 13, 2024
Traffic Rules and Traffic Violation Fines in India: यातायात नियमों को तोड़ने वालों पर नकेल कसने के लिए दिल्ली में हाई-रेजोल्यूशन वाले AI-बेस्ड कैमरे लगाने की योजना पर काम किया जा रहा है.
-
ndtv.in
-
Traffic Rules: एक दिन में कितनी बार कट सकता है चालान? जान लें ये नियम वरना होगी परेशानी
- Tuesday October 29, 2024
Traffic Rules and Regulations in India: कुछ लोगों को लगता है दिन में एक ही बार चालान कटता है, इसलिए एक बार चालान भर दिया तो फिर उस दिन में वो कितनी ही बार नियमों को तोड़ सकते हैं. लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है.
-
ndtv.in
-
Traffic Rules 2024: गाड़ी के पीछे या नेम प्लेट पर लिखवाया कुछ ऐसा तो कट सकता है चालान, जानें नियम
- Monday October 14, 2024
Traffic Violation & Fines in India 2024: यातायात नियम और मोटर वाहन कानून के मुताबिक, अगर आपने अपनी कार, बाइक या किसी भी गाड़ी के पीछे या नेम प्लेट पर कुछ भी ऐसा-वैसा लिखवाया तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है.
-
ndtv.in
-
पुलिस की अनोखी मुहिम, नियम तोड़ने वालों का चालान काटने की जगह...
- Sunday September 15, 2019
इस मुहिम को डिप्टी कमिश्नर (ट्रैफिक) दिव्य चरण राव ने शनिवार को शुरू किया है. बता दें कि इस मुहिम के तहत अगर कोई चालक बगैर हेलमेट के पकड़ा जाता है तो उसे उसी समय हेलमेट खरीदने को कहा जाता है. साथ ही अगर किसी के पास जरूरी कागजात जैसे की पाल्युशन व इंश्यूरेंस सर्टिफिकेट नहीं हो तो ऑथिरिटी से मिलकर उसी समय उसे बनवाया जाता है. पुलिस की इस मुहिम को आम लोगों द्वारा खासा सराहा जा रहा है.
-
ndtv.in
-
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, राज्य चाहें तो जुर्माना घटा दें, लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है...
- Wednesday September 11, 2019
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यों से यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुमार्ने में ढील देने की अपील की है. उनका यह बयान ऐसे मौके पर आया है जब एक दिन पहले ही भाजपा शासित गुजरात ने जुर्माने में कटौती का फैसला किया था.
-
ndtv.in
-
ट्रैफिक तोड़ना अपनी शान समझने वाले सावधान, जरूर पढ़ें ये 12 नियम, बाद में न कहना पता नहीं था
- Sunday September 1, 2019
मोटर व्हीकल ऐक्ट 2019 आज से लागू हो गया है जिससे ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को भारी जुर्माना भुगतना पड़ेगा. इस एक्ट को बीती महीने ही संसद से मंजूरी मिली है. इन नियमों का उद्देश्य लोगों में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने का भय भरना है क्योंकि अभी तक जुर्माने की राशि बहुत कम होती थी जिसकी वजह से लोग 100-50 रुपये थमाकर ट्रैफिक के नियमों को तोड़ना अपनी शान समझते थे. अब कई शहरों में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले 'इंटलीजेंट ट्रैफिक सिस्टम' भी नजर रखेगा. नए नियमों के मुताबिक अब ड्राइविंग के दौरान मोबाइल से बात करना, ट्रैफिक जंप करना और गलत दिशा में ड्राइव करने को खतरनाक ड्राइविंग कैटेगिरी में रखा गया है और इस पर भारी जुर्माना देना पड़ेगा.
-
ndtv.in
-
आज से बदल गए ट्रैफिक नियम : ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करने पर तगड़ी पेनाल्टी, पढ़ें पूरी जानकारी
- Sunday September 1, 2019
1 सितंबर यानी आज से वाहन चलाते वक़्त नियमों को तोड़ना को आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है क्योंकि आज से मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू हो गया है. इस एक्ट में जुर्माने में भारी इज़ाफ़ा किया गया है. नए नियम के मुताबिक नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25 हज़ार रु का जुर्माना और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा. बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने पर 500 से 1500 रुपये का जुर्माना. पहले ये 100 से 300 रुपये था. दुपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाने पर जो जुर्माना पहले 100 रुपये था अब वो 500 रुपये हो गया है. प्रदूषण सर्टिफ़िकेट न होने पर पहले 100 रुपये भरने पड़ते थे अब 500 रुपये देने होंगे. बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते पाए जाने पर अब 500 की जगह 5000 रु देने होंगे.
-
ndtv.in
-
अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं, मोटर व्हीकल संशोधन बिल लोकसभा में पास, जानें क्या होगा बदलाव...
- Thursday July 25, 2019
- NDTVKhabar News Desk
मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक लोकसभा में पास हो गया है. इस विधेयक में यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है. विधेयक इससे पहले राज्य सभा में लंबित था और 16वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद यह निरस्त हो गया था.
-
ndtv.in
-
चालानी कार्रवाई के दौरान हंगामा; हैदराबाद में सड़क पर लेटा शख्स, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
- Thursday January 1, 2026
- Indo-Asian News Service
हैदराबाद में नए साल पर पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया. वनस्थलीपुरम में चालानी कार्रवाई के दौरान एक युवक ने हंगामा किया और ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट से इनकार करते हुए सड़क पर लेट गया. उसने पुलिस पर बदतमीजी के आरोप लगाए. इस घटना से ट्रैफिक जाम लग गया, जिसे बाद में पुलिस ने हटाया.
-
ndtv.in
-
न्यू ईयर पार्टी के बाद शराब पीकर चलाई गाड़ी तो लगेगा भारी जुर्माना, खानी पड़ सकती है जेल की हवा, जानें नियम
- Wednesday December 31, 2025
Drink & Drive New Year Rules: नए साल के जश्न में शराब पीकर गाड़ी चलाना भारी पड़ सकता है. मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ₹10,000 से ₹15,000 का जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है. घर से निकलने से पहले जान लें ये सख्त नियम...
-
ndtv.in
-
हेलमेट नहीं था इसलिए चालान से बचने के लिए बंदे ने सिर पर रख ली कड़ाही, कैमरे में कैद हुआ झन्नाटेदार Idea
- Monday November 3, 2025
Peak Bengaluru Moment: बेंगलुरु में शख्स ने चालान से बचने के लिए सिर पर कढ़ाही रख ली. देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया. लोगों ने इसे 'Peak Bengaluru Moment' कहा. वहीं कुछ ने कहा- फ्राइंग पैन ऑमलेट तो पलट सकता है, लेकिन हादसे में सिर नहीं बचा सकता.
-
ndtv.in
-
एक्सप्रेसवे बना लव ट्रैक, बाइक पर रोमांस करते कपल का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने इस तरह निकाली आशिकी
- Wednesday June 18, 2025
Viral Bike Stunt: हाल ही में ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां एक युवक और युवती तेज रफ्तार बाइक पर न सिर्फ रोमांस करते दिखे, बल्कि खुलेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां भी उड़ाई.
-
ndtv.in
-
ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं! 3 साल जेल से लेकर हो सकता है 25000 रुपये तक का जुर्माना
- Tuesday March 25, 2025
New Traffic Challan Rules In India: सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) के तहत ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने वालों पर ज्यादा जुर्माना लगाने और उनके लिए सजा का प्रावधान किया है. अगर आप अभी तक नए ट्रैफिक नियमों के बारे में नहीं जानते तो चलिए हम बता देते हैं कि कौन सा ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कितना जुर्माना और सजा भुगतनी पड़ सकती है.
-
ndtv.in
-
नई ट्रैफिक नीति ने मचाया हंगामा, लोग बोले- अगर ऐसा हुआ तो IT की नौकरी छोड़ देंगे
- Friday January 10, 2025
हाल ही में एक देश ने यातायात उल्लंघनों को नियंत्रित करने के लिए एक ऐसी अनोखी रणनीति अपनाई है, जिसके बारे में जानने के बाद भारत के लोग कह रहे कि ऐसा कानून भारत में लागू हो जाए तो नौकरी छोड़ देंगे.
-
ndtv.in
-
Traffic Rules: किस ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर कितना है जुर्माना और चालान की रकम, जानिए डिटेल्स
- Wednesday November 13, 2024
Traffic Rules and Traffic Violation Fines in India: यातायात नियमों को तोड़ने वालों पर नकेल कसने के लिए दिल्ली में हाई-रेजोल्यूशन वाले AI-बेस्ड कैमरे लगाने की योजना पर काम किया जा रहा है.
-
ndtv.in
-
Traffic Rules: एक दिन में कितनी बार कट सकता है चालान? जान लें ये नियम वरना होगी परेशानी
- Tuesday October 29, 2024
Traffic Rules and Regulations in India: कुछ लोगों को लगता है दिन में एक ही बार चालान कटता है, इसलिए एक बार चालान भर दिया तो फिर उस दिन में वो कितनी ही बार नियमों को तोड़ सकते हैं. लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है.
-
ndtv.in
-
Traffic Rules 2024: गाड़ी के पीछे या नेम प्लेट पर लिखवाया कुछ ऐसा तो कट सकता है चालान, जानें नियम
- Monday October 14, 2024
Traffic Violation & Fines in India 2024: यातायात नियम और मोटर वाहन कानून के मुताबिक, अगर आपने अपनी कार, बाइक या किसी भी गाड़ी के पीछे या नेम प्लेट पर कुछ भी ऐसा-वैसा लिखवाया तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है.
-
ndtv.in
-
पुलिस की अनोखी मुहिम, नियम तोड़ने वालों का चालान काटने की जगह...
- Sunday September 15, 2019
इस मुहिम को डिप्टी कमिश्नर (ट्रैफिक) दिव्य चरण राव ने शनिवार को शुरू किया है. बता दें कि इस मुहिम के तहत अगर कोई चालक बगैर हेलमेट के पकड़ा जाता है तो उसे उसी समय हेलमेट खरीदने को कहा जाता है. साथ ही अगर किसी के पास जरूरी कागजात जैसे की पाल्युशन व इंश्यूरेंस सर्टिफिकेट नहीं हो तो ऑथिरिटी से मिलकर उसी समय उसे बनवाया जाता है. पुलिस की इस मुहिम को आम लोगों द्वारा खासा सराहा जा रहा है.
-
ndtv.in
-
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, राज्य चाहें तो जुर्माना घटा दें, लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है...
- Wednesday September 11, 2019
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यों से यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुमार्ने में ढील देने की अपील की है. उनका यह बयान ऐसे मौके पर आया है जब एक दिन पहले ही भाजपा शासित गुजरात ने जुर्माने में कटौती का फैसला किया था.
-
ndtv.in
-
ट्रैफिक तोड़ना अपनी शान समझने वाले सावधान, जरूर पढ़ें ये 12 नियम, बाद में न कहना पता नहीं था
- Sunday September 1, 2019
मोटर व्हीकल ऐक्ट 2019 आज से लागू हो गया है जिससे ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को भारी जुर्माना भुगतना पड़ेगा. इस एक्ट को बीती महीने ही संसद से मंजूरी मिली है. इन नियमों का उद्देश्य लोगों में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने का भय भरना है क्योंकि अभी तक जुर्माने की राशि बहुत कम होती थी जिसकी वजह से लोग 100-50 रुपये थमाकर ट्रैफिक के नियमों को तोड़ना अपनी शान समझते थे. अब कई शहरों में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले 'इंटलीजेंट ट्रैफिक सिस्टम' भी नजर रखेगा. नए नियमों के मुताबिक अब ड्राइविंग के दौरान मोबाइल से बात करना, ट्रैफिक जंप करना और गलत दिशा में ड्राइव करने को खतरनाक ड्राइविंग कैटेगिरी में रखा गया है और इस पर भारी जुर्माना देना पड़ेगा.
-
ndtv.in
-
आज से बदल गए ट्रैफिक नियम : ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करने पर तगड़ी पेनाल्टी, पढ़ें पूरी जानकारी
- Sunday September 1, 2019
1 सितंबर यानी आज से वाहन चलाते वक़्त नियमों को तोड़ना को आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है क्योंकि आज से मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू हो गया है. इस एक्ट में जुर्माने में भारी इज़ाफ़ा किया गया है. नए नियम के मुताबिक नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25 हज़ार रु का जुर्माना और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा. बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने पर 500 से 1500 रुपये का जुर्माना. पहले ये 100 से 300 रुपये था. दुपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाने पर जो जुर्माना पहले 100 रुपये था अब वो 500 रुपये हो गया है. प्रदूषण सर्टिफ़िकेट न होने पर पहले 100 रुपये भरने पड़ते थे अब 500 रुपये देने होंगे. बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते पाए जाने पर अब 500 की जगह 5000 रु देने होंगे.
-
ndtv.in
-
अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं, मोटर व्हीकल संशोधन बिल लोकसभा में पास, जानें क्या होगा बदलाव...
- Thursday July 25, 2019
- NDTVKhabar News Desk
मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक लोकसभा में पास हो गया है. इस विधेयक में यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है. विधेयक इससे पहले राज्य सभा में लंबित था और 16वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद यह निरस्त हो गया था.
-
ndtv.in