Story Created By: Sangya Singh
दिल्ली में ट्रैफिक नियम सख्त! ये नहीं किया तो सस्पेंड होगा DL
दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक व्यवस्था को ज्यादा सख्त और डिजिटल बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं.
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अगर आपका ट्रैफिक चालान कटता है, तो उसे 45 दिनों के अंदर भरना अनिवार्य होगा. तय समय के बाद कार्रवाई सख्त हो सकती है.
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समय सीमा के भीतर चालान जमा नहीं करने पर ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन की RC से जुड़ी कई सेवाएं अस्थायी रूप से रोकी जा सकती हैं.
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अगर 45 दिनों तक कोई जवाब या भुगतान नहीं किया गया, तो चालान अपने आप स्वीकार माना जाएगा और भुगतान करना जरूरी होगा.
अब चालान को सीधे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकेगी. सबसे पहले ऑनलाइन सिस्टम के जरिए शिकायत या अपील करनी होगी.
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अगर ऑनलाइन चुनौती अस्वीकार हो जाती है, तो वाहन चालक के पास 30 दिनों के भीतर जुर्माना भरने या कोर्ट जाने का विकल्प रहेगा.
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अब कोर्ट में अपील करने के लिए चालान राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा पहले जमा करना जरूरी होगा. इसके बिना सुनवाई नहीं होगी.
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अगर तय समय में कार्रवाई नहीं हुई, तो चालान दोबारा स्वीकार माना जाएगा और भुगतान के लिए अंतिम 15 दिन दिए जाएंगे.
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जो लोग लगातार ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं, उनके खिलाफ अब पहले से ज्यादा कड़ा एक्शन लिया जाएगा.
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अगर कोई व्यक्ति एक साल के भीतर 5 बार ट्रैफिक नियम तोड़ता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है.
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