Supreme Court Verdict In Nirbhaya Case
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                                              Nirbhaya Rape Case: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जानिये क्या कहा निर्भया की मां ने, देखें VIDEO- Monday July 9, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
 देश-दुनिया को झकझोरने वाले 'निर्भया' गैंगरेप (Nirbhaya Rape Case) के तीन गुनहगारों की मौत की सजा सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखे जाने के बाद इस कांड के भुक्तभोगी परिवार और उसके बलिया स्थित पैतृक गांव के लोगों ने खुशी का इजहार किया है. फैसले के बाद निर्भया की मां ने कहा कि उनका परिवार लगभग 6 वर्ष से संघर्ष कर न्याय की लड़ाई लड़ रहा है. उन्हें खुशी है कि दरिंदों को किसी न्यायालय से अब तक कोई राहत नहीं मिली है. उन्होंने कहा कि दोषियों को जल्द से जल्द फांसी मिले. -   ndtv.in ndtv.in
 
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                                              निर्भया के दोषियों को फांसी ही मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली रियायत, अब ये हैं दो अंतिम रास्ते- Monday July 9, 2018
- Written by: शंकर पंडित
 निर्भया कांड यानी निर्भया गैंगरेप मामले (Nirbhaya Gangrape Case) में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए चार दोषियों में से तीन की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी और फांसी की सजा को बरकरार रखा. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्भया के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या के मामले में दोषियों को फांसी की सजा को बरकरार रखा. बता दें कि पांच मई 2017 को फांसी की सजा के फैसले को वापस लेने के लिए दोषियों द्वारा दाखिल याचिका को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस आर. भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने कहा कि समीक्षा याचिका में पुनर्विचार के आधार की कमी है. अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फांसी की सजा से बचने के लिए दोषियों के पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं. -   ndtv.in ndtv.in
 
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                                              Nirbhaya Rape Case: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- दोषियों की याचिका खारिज, फांसी की सजा बरकरार- Monday July 9, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
 निर्भया गैंगरेप मामले (Nirbhaya Rape Case) में सुप्रीम कोर्ट चार दोषियों में से तीन की पुनर्विचार याचिका पर आज यानी सोमवार 9 जुलाई को फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने तीनों दोषियों की याचिका खारिज कर दी है और अब उनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में नहीं बदला जाएगा. -   ndtv.in ndtv.in
 
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                                              निर्भया गैंगरेप केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: दोषियों की याचिका खारिज, फांसी की सजा बरकरार- Monday July 9, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
 निर्भया गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट चार दोषियों में से तीन की पुनर्विचार याचिका पर आज यानी सोमवार 9 जुलाई को फैसला सुनाएगा. बता दें कि 4 मई को निर्भया गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की पुनर्विचार याचिका पर फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था. सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने दोषियों विनय, पवन और मुकेश की पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था. दोषी अक्षय ने पुनर्विचार याचिका अभी दायर नहीं की है. मामले की सुनवाई के दौरान दोषियों की तरफ से कहा गया कि ये मामला फांसी की सजा का नहीं. वो गरीब पृष्ठभूमि से आए हुए हैं, वो आदतन अपराधी नहीं हैं इसलिए सुधरने का मौका दिया जाए. -   ndtv.in ndtv.in
 
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                                              Nirbhaya Rape Case: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जानिये क्या कहा निर्भया की मां ने, देखें VIDEO- Monday July 9, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
 देश-दुनिया को झकझोरने वाले 'निर्भया' गैंगरेप (Nirbhaya Rape Case) के तीन गुनहगारों की मौत की सजा सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखे जाने के बाद इस कांड के भुक्तभोगी परिवार और उसके बलिया स्थित पैतृक गांव के लोगों ने खुशी का इजहार किया है. फैसले के बाद निर्भया की मां ने कहा कि उनका परिवार लगभग 6 वर्ष से संघर्ष कर न्याय की लड़ाई लड़ रहा है. उन्हें खुशी है कि दरिंदों को किसी न्यायालय से अब तक कोई राहत नहीं मिली है. उन्होंने कहा कि दोषियों को जल्द से जल्द फांसी मिले. -   ndtv.in ndtv.in
 
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                                              निर्भया के दोषियों को फांसी ही मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली रियायत, अब ये हैं दो अंतिम रास्ते- Monday July 9, 2018
- Written by: शंकर पंडित
 निर्भया कांड यानी निर्भया गैंगरेप मामले (Nirbhaya Gangrape Case) में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए चार दोषियों में से तीन की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी और फांसी की सजा को बरकरार रखा. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्भया के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या के मामले में दोषियों को फांसी की सजा को बरकरार रखा. बता दें कि पांच मई 2017 को फांसी की सजा के फैसले को वापस लेने के लिए दोषियों द्वारा दाखिल याचिका को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस आर. भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने कहा कि समीक्षा याचिका में पुनर्विचार के आधार की कमी है. अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फांसी की सजा से बचने के लिए दोषियों के पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं. -   ndtv.in ndtv.in
 
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                                              Nirbhaya Rape Case: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- दोषियों की याचिका खारिज, फांसी की सजा बरकरार- Monday July 9, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
 निर्भया गैंगरेप मामले (Nirbhaya Rape Case) में सुप्रीम कोर्ट चार दोषियों में से तीन की पुनर्विचार याचिका पर आज यानी सोमवार 9 जुलाई को फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने तीनों दोषियों की याचिका खारिज कर दी है और अब उनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में नहीं बदला जाएगा. -   ndtv.in ndtv.in
 
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                                              निर्भया गैंगरेप केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: दोषियों की याचिका खारिज, फांसी की सजा बरकरार- Monday July 9, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
 निर्भया गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट चार दोषियों में से तीन की पुनर्विचार याचिका पर आज यानी सोमवार 9 जुलाई को फैसला सुनाएगा. बता दें कि 4 मई को निर्भया गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की पुनर्विचार याचिका पर फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था. सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने दोषियों विनय, पवन और मुकेश की पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था. दोषी अक्षय ने पुनर्विचार याचिका अभी दायर नहीं की है. मामले की सुनवाई के दौरान दोषियों की तरफ से कहा गया कि ये मामला फांसी की सजा का नहीं. वो गरीब पृष्ठभूमि से आए हुए हैं, वो आदतन अपराधी नहीं हैं इसलिए सुधरने का मौका दिया जाए. -   ndtv.in ndtv.in
 
 
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                         
                                                        