India | Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Translated by: आनंद नायक |शुक्रवार मार्च 12, 2021 02:02 PM IST मामला वर्ष 2013 का है और बच्ची मुंबई के गिरगांव इलाके में इस दंपति के पड़ोस में रहती थी. कोर्ट ने गुरुवार को दंपति को प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंसेस (POCSO) एक्ट के सेक्शन 6 के अंतर्गत दोषी ठहराया और सजा सुनाई.स्पेशल POCSO कोर्ट की जज रेखा पंधारे ने दंपति पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.