Section 144 In Noida
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ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के चलते नोएडा में 31 जनवरी तक धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू
- Sunday December 26, 2021
- Reported by: भाषा
अपर पुलिस उपायुक्त ने कहा कि किसी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव से संबंधित गतिविधियां तथा अन्य सभाएं बिना पूर्व अनुमति के नहीं होंगी.
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ndtv.in
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अनलॉक 3 के नए नियम नोएडा-ग्रेटर नोएडा में लागू नहीं होंगे
- Saturday August 1, 2020
- Written by: स्वाति सिंह
नोएडा और ग्रेडर नोएडा दोनों ही जगह शामिल होंगे. जिला पुलिस ने बताया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इस अवधि में किसी भी तरह के राजनीतिक, सामाजिक, खेल या धार्मिक संबंधि सम्मेलन नहीं होंगे साथ ही साथ किसी भी तरह के प्रदर्शन और रैलियां निकालने की भी पूरी मनाही है. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने कहा, इस एरिया में कोरोना के बढ़ते मामले को देखकर यह फैसला लिया गया है.
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ndtv.in
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नोएडा: धारा 144 को 17 मई तक बढ़ाया, शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों की इजाजत नहीं
- Monday May 4, 2020
- Reported by: भाषा
अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि बंद की अवधि में राजनीतिक,सामाजिक और धार्मिक सभा,विरोध प्रदर्शन और खेल आयोजन नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रतिबंधित रहेंगे. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (कानून व्यवस्था)आशुतोष द्विवेदी ने कहा, ‘‘कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए केन्द्र सरकार ने बंद 17 मई तक बढ़ा दिया है। गौतमबुद्ध नगर ‘रेड जोन’ में आता है और यहां संक्रमित क्षेत्र भी चिह्नित किए गए हैं। इस दौरान बंद के सारे नियमों का यहां पालन होगा.’’
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ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के चलते नोएडा में 31 जनवरी तक धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू
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अपर पुलिस उपायुक्त ने कहा कि किसी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव से संबंधित गतिविधियां तथा अन्य सभाएं बिना पूर्व अनुमति के नहीं होंगी.
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अनलॉक 3 के नए नियम नोएडा-ग्रेटर नोएडा में लागू नहीं होंगे
- Saturday August 1, 2020
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नोएडा और ग्रेडर नोएडा दोनों ही जगह शामिल होंगे. जिला पुलिस ने बताया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इस अवधि में किसी भी तरह के राजनीतिक, सामाजिक, खेल या धार्मिक संबंधि सम्मेलन नहीं होंगे साथ ही साथ किसी भी तरह के प्रदर्शन और रैलियां निकालने की भी पूरी मनाही है. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने कहा, इस एरिया में कोरोना के बढ़ते मामले को देखकर यह फैसला लिया गया है.
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अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि बंद की अवधि में राजनीतिक,सामाजिक और धार्मिक सभा,विरोध प्रदर्शन और खेल आयोजन नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रतिबंधित रहेंगे. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (कानून व्यवस्था)आशुतोष द्विवेदी ने कहा, ‘‘कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए केन्द्र सरकार ने बंद 17 मई तक बढ़ा दिया है। गौतमबुद्ध नगर ‘रेड जोन’ में आता है और यहां संक्रमित क्षेत्र भी चिह्नित किए गए हैं। इस दौरान बंद के सारे नियमों का यहां पालन होगा.’’
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