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नए साल से पहले नोएडा-ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू, जश्न मनाने से पहले जरूर पढ़ें ये खबर 

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उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को निषेधाज्ञा लागू करने की घोषणा की. 

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रविवार और सोमवार के लिए अनधिकृत जुलूस, धार्मिक प्रार्थनाएं आयोजित करने और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है.

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आदेश के मुताबिक, अन्य इलाकों में ड्रोन के इस्तेमाल के लिए पुलिस की इजाजत जरूरी होगी.

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पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, निर्देशों के अनुसार, इस अवधि के दौरान सरकारी प्रतिष्ठानों के एक किलोमीटर के दायरे में निजी ड्रोन का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. 

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आदेश में कहा गया है, "जश्न नए साल की पूर्व संध्या पर शुरू होंगे जो 1 जनवरी तक जारी रहेंगे." 

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"इन जश्न के साथ-साथ समय-समय पर विभिन्न संगठनों द्वारा प्रदर्शन आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है."

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