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धर्म बदला तो आरक्षण खत्म! SC स्टेटस पर सुप्रीम कोर्ट ने खींची साफ लकीर, 10 सवालों में समझें- आपके हक पर क्या असर पड़ेगा
- Tuesday March 24, 2026
- Written by: सत्यम बघेल
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अनुयायी ही अनुसूचित जाति का दर्जा पा सकते हैं. ईसाई या किसी अन्य धर्म में कन्वर्ज़न पर SC दर्जा तुरंत खत्म हो जाएगा और SC/ST Act का लाभ नहीं मिलेगा.
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ndtv.in
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हिजाब मामला : SC ने कहा- कोई अपना सिर ढंके तो इसमें पब्लिक ऑर्डर और सामाजिक एकता का उल्लंघन कैसे?
- Wednesday September 21, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज भी हिजाब मामले (Hijab case) पर सुनवाई हुई. इस मामले में आज सुनवाई का 9वां दिन है. जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच सुनवाई कर रही है. कर्नाटक सरकार के एडवोकेट जनरल पीके नवदगी ने कोर्ट में बहस की. जस्टिस गुप्ता ने कर्नाटक सरकार से कहा कि, हमें हिजाब मामले में साजिश संबंधी चार्जशीट और सर्कुलर का कन्नड़ से अनुवाद कर दीजिए. एडवोकेट जनरल ने कहा कि अनुवाद चल रहा है. आज हो जाएगा तो दाखिल कर देंगे.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अनुयायी ही अनुसूचित जाति का दर्जा पा सकते हैं. ईसाई या किसी अन्य धर्म में कन्वर्ज़न पर SC दर्जा तुरंत खत्म हो जाएगा और SC/ST Act का लाभ नहीं मिलेगा.
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज भी हिजाब मामले (Hijab case) पर सुनवाई हुई. इस मामले में आज सुनवाई का 9वां दिन है. जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच सुनवाई कर रही है. कर्नाटक सरकार के एडवोकेट जनरल पीके नवदगी ने कोर्ट में बहस की. जस्टिस गुप्ता ने कर्नाटक सरकार से कहा कि, हमें हिजाब मामले में साजिश संबंधी चार्जशीट और सर्कुलर का कन्नड़ से अनुवाद कर दीजिए. एडवोकेट जनरल ने कहा कि अनुवाद चल रहा है. आज हो जाएगा तो दाखिल कर देंगे.
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