Prohibition Law In Bihar
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बिहार में शराबबंदी कानून में बदलाव को कैबिनेट ने दी मंजूरी
- Wednesday May 31, 2023
- Reported by: ख़बर न्यूज़ डेस्क, Edited by: तिलकराज
अब संबंधित अधिकारी राज्य में मद्यनिषेध कानून के उल्लंघन में जब्त किए गए वाहनों को उनके बीमित मूल्य का 10 प्रतिशत या न्यायिक प्राधिकरण के साथ उचित परामर्श के बाद वाहन मालिक से जुर्माने के तौर पर 5 लाख रुपये वसूली करने के बाद छोड़ सकते हैं.
- ndtv.in
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शराबबंदी कानून: सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद नीतीश सरकार ने बदले नियम, पहली बार पकड़े जाने पर अब नहीं होगी जेल
- Wednesday March 30, 2022
- Reported by: मनीष कुमार
नीतीश सरकार ने बुधवार को बिहार विधानसभा में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 को पास कर दिया गया, इसमे कई बदलाव किए गए हैं.ताजा प्रावधानों के तहत पहली बार शराब के साथ या शराब पीकर पकड़े जाने पर आरोपी व्यक्ति को जेल में नहीं डाला जाएगा, उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा.
- ndtv.in
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सुप्रीम कोर्ट ने शराब कानून को लेकर याचिकाओं पर बिहार सरकार से तीन हफ्तों में मांगा जवाब
- Monday February 14, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि इसी तरह का मुद्दा इस अदालत के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए यह उचित है कि हाईकोर्ट के समक्ष दायर अन्य याचिकाओं को यहां लंबित याचिकाओं के साथ ट्रांसफर कर सुनवाई की आवश्यकता है.
- ndtv.in
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शराबबंदी कानून पर ढीले पड़ेंगे नीतीश कुमार, फरवरी में पेश हो सकता है संशोधन बिल
- Thursday January 20, 2022
- Reported by: भाषा
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पहली बार शराब के नशे में पकड़े जाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बल्कि जुर्माना अदा करने पर छोड़ दिया जाएगा. इस संबंध में फरवरी में संशोधन विधेयक पेश किए जाने की संभावना है.
- ndtv.in
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PM ने जैसे कृषि कानून वापस लिए, नीतीश भी शराबबंदी कानून वापस लें : BJP विधायक
- Wednesday November 24, 2021
- Reported by: मनीष कुमार, Edited by: राहुल कुमार
उन्होंने पुलिस प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि पुलिस मिली हुई है और शराब बिकवा रही है. अगर पुलिस चाह ले तो पत्ता नहीं हिलेगा
- ndtv.in
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2 साल के भीतर ही शराबबंदी पर नरम हुए नीतीश कुमार, अब गाड़ी-संपत्ति नहीं होगी जब्त, पहली बार में जेल नहीं!
- Thursday July 12, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
बिहार के महाधिवक्ता किशोर ने बताया कि शराब पीने वाले के लिए पहले पांच साल के कारावास की सजा थी पर अब पहली बार यह जुर्म करने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना और जुर्माना नहीं भरने पर तीन महीने के कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है.
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बिहार में शराबबंदी कानून में बदलाव को कैबिनेट ने दी मंजूरी
- Wednesday May 31, 2023
- Reported by: ख़बर न्यूज़ डेस्क, Edited by: तिलकराज
अब संबंधित अधिकारी राज्य में मद्यनिषेध कानून के उल्लंघन में जब्त किए गए वाहनों को उनके बीमित मूल्य का 10 प्रतिशत या न्यायिक प्राधिकरण के साथ उचित परामर्श के बाद वाहन मालिक से जुर्माने के तौर पर 5 लाख रुपये वसूली करने के बाद छोड़ सकते हैं.
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शराबबंदी कानून: सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद नीतीश सरकार ने बदले नियम, पहली बार पकड़े जाने पर अब नहीं होगी जेल
- Wednesday March 30, 2022
- Reported by: मनीष कुमार
नीतीश सरकार ने बुधवार को बिहार विधानसभा में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 को पास कर दिया गया, इसमे कई बदलाव किए गए हैं.ताजा प्रावधानों के तहत पहली बार शराब के साथ या शराब पीकर पकड़े जाने पर आरोपी व्यक्ति को जेल में नहीं डाला जाएगा, उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा.
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- Monday February 14, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि इसी तरह का मुद्दा इस अदालत के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए यह उचित है कि हाईकोर्ट के समक्ष दायर अन्य याचिकाओं को यहां लंबित याचिकाओं के साथ ट्रांसफर कर सुनवाई की आवश्यकता है.
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शराबबंदी कानून पर ढीले पड़ेंगे नीतीश कुमार, फरवरी में पेश हो सकता है संशोधन बिल
- Thursday January 20, 2022
- Reported by: भाषा
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पहली बार शराब के नशे में पकड़े जाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बल्कि जुर्माना अदा करने पर छोड़ दिया जाएगा. इस संबंध में फरवरी में संशोधन विधेयक पेश किए जाने की संभावना है.
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PM ने जैसे कृषि कानून वापस लिए, नीतीश भी शराबबंदी कानून वापस लें : BJP विधायक
- Wednesday November 24, 2021
- Reported by: मनीष कुमार, Edited by: राहुल कुमार
उन्होंने पुलिस प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि पुलिस मिली हुई है और शराब बिकवा रही है. अगर पुलिस चाह ले तो पत्ता नहीं हिलेगा
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बिहार के महाधिवक्ता किशोर ने बताया कि शराब पीने वाले के लिए पहले पांच साल के कारावास की सजा थी पर अब पहली बार यह जुर्म करने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना और जुर्माना नहीं भरने पर तीन महीने के कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है.
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