India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शुक्रवार जुलाई 10, 2020 04:06 PM IST केरल के कोल्लम जिले में पटाखे से गर्भवती हथिनी की मौत के मामले में जनहित याचिका दाखिल की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, केरल सरकार और 12 राज्यों को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा है. जनहित याचिका में कहा गया है कि शीर्ष अदालत विस्फोटक का इस्तेमाल करने जैसी प्रथा के बर्बर तरीकों को अवैध और असंवैधानिक और अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन घोषित करे. साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 में आवश्यक संशोधन करने और दंडात्मक व्यवस्था को और अधिक सख्त बनाने के लिए आदेश जारी करे.