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ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के 30 दिन तक रहता है वैलिड, बिना जुर्माना भरे कराएं रिन्यू, वरना हो जाएगा कैंसिल
- Monday March 17, 2025
Driving Licence Renewal Process Online: अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, तो उसे समय पर रिन्यू कराना बेहद जरूरी है. 30 दिनों के भीतर बिना किसी जुर्माने के इसे रिन्यू कराया जा सकता है, लेकिन इसके बाद आपको अतिरिक्त शुल्क भरना पड़ेगा. अगर एक साल तक रिन्यू नहीं कराया गया, तो लाइसेंस पूरी तरह रद्द हो जाएगा और दोबारा नया लाइसेंस बनवाना पड़ेगा.
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Driving Licence हो गया है एक्सपायर? जानें ऑनलाइन रिन्यू करवाने का आसान तरीका
- Monday December 16, 2024
Renewal of Driving Licence Online: ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद भी 1 महीने तक वैलिड रहता है. यानी आपको आपको DL रिन्यू करवाने के लिए 30 दिन का समय मिलता है.
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New Rules 2024: 1 जून से देश भर में होने जा रहे हैं ये बड़े बदलाव, आम आदमी पर होगा सीधा असर
- Tuesday May 28, 2024
Rules changing from 1st June 2024: जून महीने में रसोई गैस सिलेंडर, बैंकों की छुट्टियां, आधार अपडेट और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में बदलाव देखने को मिलने वाला है.
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Driving Licence New Rules 2024: 1 जून से लागू होंगे नए नियम, हो जाएं सावधान वरना देना होगा 25 हजार का जुर्माना
- Tuesday May 21, 2024
New Driving License Rules In 2024: आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता खत्म होने पर या उसी दिन उसे रिन्यू कराना ज़रूरी है. इसके लिए आपको अपने आसपास के स्थानीय RTO (ज़ोनल ऑफिस) जाना होगा.
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अब आधार सत्यापन के जरिए ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगी RTO संबंधी 58 सेवाएं
- Saturday September 17, 2022
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीयन और मालिकाना हक के स्थानांतरण जैसी नागरिकों से जुड़ी 58 सेवाओं को आधार सत्यापन के जरिए ऑनलाइन उपलब्ध करवा दिया है. आधार सत्यापन स्वैच्छिक होगा. मंत्रालय ने शनिवार कहा कि सरकारी दफ्तर में जाए बगैर इस तरह की सेवाओं को संपर्करहित तरीके से उपलब्ध करवाने से नागरिकों का बहुमूल्य वक्त बचेगा और उनका अनुपालन बोझ भी कम होगा.
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अच्छी खबर! अब ड्राइविंग लाइसेंस के इन कामों के लिए नहीं लगाने होंगे चक्कर, ऐसे होंगे काम
- Friday March 5, 2021
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने गुरुवार को एक नई अधिसूचना जारी कर बताया है कि उसने बहुत सारी RTO सेवाओं को डिजिटल कर दिया है, जिनका फायदा आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट को अपने आधार से लिंक करके उठा सकते हैं.
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ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के 30 दिन तक रहता है वैलिड, बिना जुर्माना भरे कराएं रिन्यू, वरना हो जाएगा कैंसिल
- Monday March 17, 2025
Driving Licence Renewal Process Online: अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, तो उसे समय पर रिन्यू कराना बेहद जरूरी है. 30 दिनों के भीतर बिना किसी जुर्माने के इसे रिन्यू कराया जा सकता है, लेकिन इसके बाद आपको अतिरिक्त शुल्क भरना पड़ेगा. अगर एक साल तक रिन्यू नहीं कराया गया, तो लाइसेंस पूरी तरह रद्द हो जाएगा और दोबारा नया लाइसेंस बनवाना पड़ेगा.
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