Mohammed Zubair Bail
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"वैसे ही काम करूंगा, जैसे करता था": जेल से छूटने के बाद बोले फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर
- Friday July 22, 2022
- Edited by: अभिषेक पारीक
फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने 27 जून को ट्वीट के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था. उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश में सात और एफआईआर दर्ज की गईं.
- ndtv.in
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"यह जुल्म पर आजादी की जीत है", मोहम्मद जुबैर की रिहाई पर बोले पी. चिदंबरम
- Wednesday July 20, 2022
- Reported by: भाषा
'ऑल्ट न्यूज़ ' के सह- संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) के जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम (P Chidambaram) ने कहा कि जुबैर की रिहाई जुल्म पर आजादी की जीत है.
- ndtv.in
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"ट्वीट के लिए मिले थे 2 करोड़ रुपये"- SC में मोहम्मद जुबैर की याचिका का यूपी सरकार ने किया विरोध
- Wednesday July 20, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तूलिका कुशवाहा
सरकार ने कहा कि जुबैर को हर महीने 12 लाख रुपये मिलते हैं और "ट्वीट के लिए खुद जुबैर ने माना है कि उसे 2 करोड़ रुपये मिले." कोर्ट में कहा गया कि "यूपी पुलिस को सूचित करने के बजाय वह उन वीडियो और भाषणों का लाभ उठाता है जो सांप्रदायिक विभाजन पैदा कर सकते हैं."
- ndtv.in
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"किसी सियासी दल की आलोचना भर से धारा 153A और 295 A लगाना ठीक नहीं" : जुबैर मामले में कोर्ट की टिप्पणी
- Friday July 15, 2022
- Reported by: सौरभ गुप्ता
कोर्ट ने कहा कि हिंदू इतने सहिष्णु हैं कि देवी देवताओं के नाम पर अपने दफ़्तर, अपने व्यवसाय और यहां तक अपने नाम रखते हैं यानि कोई अपनी संस्था का नाम हिंदू देवी-देवता के नाम पर रखता है तो उस पर IPC की धारा 153A और 295 A लगा देना ठीक नहीं हैं. ये धाराएं तभी लगाई जाएं जब कोई व्यक्ति दुर्भावना से हिंदू देवी-देवताओं के नाम रखे.
- ndtv.in
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"ट्वीट 2018 का था लेकिन असर जून 2022 में भी देखा गया" : मो. जुबैर की जमानत याचिका पर सुनवाई में दिल्ली पुलिस
- Thursday July 14, 2022
- Reported by: सौरभ शुक्ला
पुलिस की ओर से कहा गया कि हालांकि वे दलील दे रहे हैं कि फोटो एक फिल्म से है लेकिन शब्दों का अपना महत्व है. "2014 के पहले और 2014 के बाद" यह ट्वीट में जोड़ा गया. यह फिल्म में नहीं था. इसे दुर्भावनापूर्ण इरादे से करने का प्रयास था.
- ndtv.in
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फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से राहत लेकिन अभी जेल में रहना होगा
- Tuesday July 12, 2022
- Reported by: सुकीर्ति द्विवेदी, Translated by: आनंद नायक
यूपी पुलिस के वकील एसवी राजू ने आज जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़ और एस बोपन्न्ना की बेंच से कहा कि जुबैर की याचिका पर वह एक 'काउंटर' दाखिल करना चाहते हैं. इस पर कोर्ट ने यूपी पुलिस को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा और अंतरिम जमानत को बढ़ा दिया.
- ndtv.in
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फैक्ट-चेकर मोहम्मद जुबैर की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
- Tuesday July 12, 2022
- Reported by: सुकीर्ति द्विवेदी
सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई उनकी अपील में कहा गया है कि एफआईआर में उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वे 'पूर्ण रूप से गलत हैं और तथ्यहीन' हैं.जुबैर ने अपने आप को निर्दोष बताया है और कहा है कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है.
- ndtv.in
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हेट स्पीच केस में फैक्ट-चेकर मोहम्मद ज़ुबैर को SC से अंतरिम ज़मानत, फिलहाल दिल्ली पुलिस की हिरासत में रहेंगे
- Friday July 8, 2022
- Reported by: सौरभ शुक्ला, Edited by: प्रमोद प्रवीण
सुप्रीम कोर्ट ने ज़ुबैर को सीतापुर केस में शर्तों के साथ पांच दिन की बेल दी है. इस दौरान ज़ुबैर न तो कोई ट्वीट करेंगे और न ही दिल्ली छोड़ कर कहीं जा सकेंगे.
- ndtv.in
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"वैसे ही काम करूंगा, जैसे करता था": जेल से छूटने के बाद बोले फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर
- Friday July 22, 2022
- Edited by: अभिषेक पारीक
फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने 27 जून को ट्वीट के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था. उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश में सात और एफआईआर दर्ज की गईं.
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"यह जुल्म पर आजादी की जीत है", मोहम्मद जुबैर की रिहाई पर बोले पी. चिदंबरम
- Wednesday July 20, 2022
- Reported by: भाषा
'ऑल्ट न्यूज़ ' के सह- संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) के जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम (P Chidambaram) ने कहा कि जुबैर की रिहाई जुल्म पर आजादी की जीत है.
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"ट्वीट के लिए मिले थे 2 करोड़ रुपये"- SC में मोहम्मद जुबैर की याचिका का यूपी सरकार ने किया विरोध
- Wednesday July 20, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तूलिका कुशवाहा
सरकार ने कहा कि जुबैर को हर महीने 12 लाख रुपये मिलते हैं और "ट्वीट के लिए खुद जुबैर ने माना है कि उसे 2 करोड़ रुपये मिले." कोर्ट में कहा गया कि "यूपी पुलिस को सूचित करने के बजाय वह उन वीडियो और भाषणों का लाभ उठाता है जो सांप्रदायिक विभाजन पैदा कर सकते हैं."
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"किसी सियासी दल की आलोचना भर से धारा 153A और 295 A लगाना ठीक नहीं" : जुबैर मामले में कोर्ट की टिप्पणी
- Friday July 15, 2022
- Reported by: सौरभ गुप्ता
कोर्ट ने कहा कि हिंदू इतने सहिष्णु हैं कि देवी देवताओं के नाम पर अपने दफ़्तर, अपने व्यवसाय और यहां तक अपने नाम रखते हैं यानि कोई अपनी संस्था का नाम हिंदू देवी-देवता के नाम पर रखता है तो उस पर IPC की धारा 153A और 295 A लगा देना ठीक नहीं हैं. ये धाराएं तभी लगाई जाएं जब कोई व्यक्ति दुर्भावना से हिंदू देवी-देवताओं के नाम रखे.
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"ट्वीट 2018 का था लेकिन असर जून 2022 में भी देखा गया" : मो. जुबैर की जमानत याचिका पर सुनवाई में दिल्ली पुलिस
- Thursday July 14, 2022
- Reported by: सौरभ शुक्ला
पुलिस की ओर से कहा गया कि हालांकि वे दलील दे रहे हैं कि फोटो एक फिल्म से है लेकिन शब्दों का अपना महत्व है. "2014 के पहले और 2014 के बाद" यह ट्वीट में जोड़ा गया. यह फिल्म में नहीं था. इसे दुर्भावनापूर्ण इरादे से करने का प्रयास था.
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फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से राहत लेकिन अभी जेल में रहना होगा
- Tuesday July 12, 2022
- Reported by: सुकीर्ति द्विवेदी, Translated by: आनंद नायक
यूपी पुलिस के वकील एसवी राजू ने आज जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़ और एस बोपन्न्ना की बेंच से कहा कि जुबैर की याचिका पर वह एक 'काउंटर' दाखिल करना चाहते हैं. इस पर कोर्ट ने यूपी पुलिस को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा और अंतरिम जमानत को बढ़ा दिया.
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फैक्ट-चेकर मोहम्मद जुबैर की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
- Tuesday July 12, 2022
- Reported by: सुकीर्ति द्विवेदी
सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई उनकी अपील में कहा गया है कि एफआईआर में उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वे 'पूर्ण रूप से गलत हैं और तथ्यहीन' हैं.जुबैर ने अपने आप को निर्दोष बताया है और कहा है कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है.
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हेट स्पीच केस में फैक्ट-चेकर मोहम्मद ज़ुबैर को SC से अंतरिम ज़मानत, फिलहाल दिल्ली पुलिस की हिरासत में रहेंगे
- Friday July 8, 2022
- Reported by: सौरभ शुक्ला, Edited by: प्रमोद प्रवीण
सुप्रीम कोर्ट ने ज़ुबैर को सीतापुर केस में शर्तों के साथ पांच दिन की बेल दी है. इस दौरान ज़ुबैर न तो कोई ट्वीट करेंगे और न ही दिल्ली छोड़ कर कहीं जा सकेंगे.
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