India | Reported by: मोहम्मद अतहरुद्दीन मुन्ने भारती, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर |शनिवार फ़रवरी 10, 2024 09:40 PM IST इस बिल में लिफ्ट व एस्केलेटर का रजिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस, हादसे के दौरान संबंधित अधिकारी को तुरंत सूचना देने, हादसे में पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देने जैसे प्रावधान किए गए हैं.