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"डराने वाली रणनीति": एडिटर्स गिल्ड ने पत्रकारों के "उत्पीड़न" की निंदा की
- Tuesday June 13, 2023
- Reported by: भाषा
‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ ने एक बयान में दावा किया कि ईरानी ने 9 जून को अपने लोकसभा क्षेत्र अमेठी की यात्रा के दौरान एक पत्रकार को डराया-धमकाया था और उस हिंदी दैनिक के मालिकों को फोन करने की भी धमकी दी थी. जिसके लिए वह काम कर रहे थे.
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पत्रकार सिद्दीक कप्पन को SC से मिली बेल, योगी सरकार ये कहकर कर रही थी जमानत का विरोध
- Friday September 9, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव
वहीं यूपी सरकार ने कप्पन की जमानत का विरोध किया था. यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि कप्पन के चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ( PFI) के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, जिसका एक राष्ट्र विरोधी एजेंडा है.
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केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की जमानत याचिका, यूपी सरकार ने किया विरोध
- Tuesday September 6, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव
केरल (Kerala) के पत्रकार सिद्दीक कप्पन (Siddique Kappan) की जमानत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. यूपी सरकार (UP government) ने कप्पन की जमानत का विरोध किया. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में सरकार ने कहा है कि कप्पन के चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ( PFI) के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, जिसका एक राष्ट्र विरोधी एजेंडा है. सिद्दीकी कप्पन देश में धार्मिक कलह और आतंक फैलाने की बड़ी साजिश का हिस्सा है.
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कल पत्रकार कप्पन के केस की सुनवाई करेगी CJI यूयू ललित की पीठ, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती
- Sunday August 28, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है.
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केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका, 26 अगस्त को होगी मामले की सुनवाई
- Wednesday August 24, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
पत्रकार कप्पन को अक्टूबर 2020 में उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वह हाथरस में दलित लड़की के साथ गैंगरेप व हत्या के मामले में हाथरस जा रहे थे. उसी दौरान कप्पन के खिलाफ यूएपीए (UAPA Act) के तहत मामला दर्ज किया गया था.
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'उसके पास हाथरस में कोई काम नहीं था...' : यूपी कोर्ट में केरल के पत्रकार की जमानत याचिका नामंजूर
- Thursday August 4, 2022
- Reported by: आलोक पांडे
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने वर्ष 2020 में हाथरस कांड में कथित षड्यंत्र के आरोप में अवैध गतिविधि निरोधक अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार पत्रकार सिद्दीक कप्पन की जमानत याचिका बृहस्पतिवार को नामंजूर कर दी.
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हाथरस कांड : पत्रकार सिद्दीकी कप्पन ने यूपी सरकार के खिलाफ SC में अवमानना याचिका दाखिल की
- Thursday October 7, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल को केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को उत्तर प्रदेश की मथुरा जेल से इलाज के लिए दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था. हाथरस कांड में सिद्दीकी कप्पन को यूपी पुलिस ने 3 लोगों के साथ गिरफ्तार किया था.
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केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन, साथियों पर से शांतिभंग का आशंका का केस बंद, यह है कारण..
- Wednesday June 16, 2021
- Reported by: कमाल खान
हाथरस रेप कांड के बाद पिछले साल 5 अक्टूबर को केरल के पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन, अपने दो साथियों मसूद और अतीकुर्रहमान के साथ हाथरस जा रहे थे. एक ट्रैवल एजेंसी से ली गयी उनकी गाड़ी आलम नाम का ड्राइवर चला रहा था. मथुरा पुलिस ने कप्पन, उनके साथियों और ड्राइवर पर शांति भंग की आशंका में CRPC की दफा 107,116 और 151 के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था.
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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पत्रकार कप्पन का मेडिकल रिकॉर्ड मांगा, कल होगी सुनवाई
- Tuesday April 27, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: नितेश श्रीवास्तव
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार से गैरकानूनी गतिविधि रोकाथाम कानून (UAPA) के तहत गिरफ्तार पत्रकार सिद्दीक कप्पन का मेडिकल रिकॉर्ड मांगा है. इस मामले पर बुधवार को सुनवाई होगी. उत्तर प्रदेश सरकार ने याचिका का विरोध किया और कहा कि नियमित जमानत याचिका दाखिल हो, कप्पन की ओर से कहा गया कि उसे अस्पताल के बेड पर चेन से बांधा गया है. जिसे यूपी सरकार ने गलत बताया है.
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हाथरस जाते गिरफ्तार पत्रकार सिद्दिकी को मां से मिलने की इजाजत, सुप्रीम कोर्ट ने दी 5 दिन की जमानत
- Monday February 15, 2021
- Reported by: ए. वैद्यनाथन, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान कप्पन सोशल मीडिया समेत मीडिया को कोई इंटरव्यू नहीं देंगे. पीठ में न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमणियन भी थे. पीठ ने कहा कि कप्पन अपने परिजन और संबंधित डॉक्टरों के अलावा किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलेंगे.
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"डराने वाली रणनीति": एडिटर्स गिल्ड ने पत्रकारों के "उत्पीड़न" की निंदा की
- Tuesday June 13, 2023
- Reported by: भाषा
‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ ने एक बयान में दावा किया कि ईरानी ने 9 जून को अपने लोकसभा क्षेत्र अमेठी की यात्रा के दौरान एक पत्रकार को डराया-धमकाया था और उस हिंदी दैनिक के मालिकों को फोन करने की भी धमकी दी थी. जिसके लिए वह काम कर रहे थे.
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पत्रकार सिद्दीक कप्पन को SC से मिली बेल, योगी सरकार ये कहकर कर रही थी जमानत का विरोध
- Friday September 9, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव
वहीं यूपी सरकार ने कप्पन की जमानत का विरोध किया था. यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि कप्पन के चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ( PFI) के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, जिसका एक राष्ट्र विरोधी एजेंडा है.
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केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की जमानत याचिका, यूपी सरकार ने किया विरोध
- Tuesday September 6, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव
केरल (Kerala) के पत्रकार सिद्दीक कप्पन (Siddique Kappan) की जमानत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. यूपी सरकार (UP government) ने कप्पन की जमानत का विरोध किया. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में सरकार ने कहा है कि कप्पन के चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ( PFI) के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, जिसका एक राष्ट्र विरोधी एजेंडा है. सिद्दीकी कप्पन देश में धार्मिक कलह और आतंक फैलाने की बड़ी साजिश का हिस्सा है.
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कल पत्रकार कप्पन के केस की सुनवाई करेगी CJI यूयू ललित की पीठ, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती
- Sunday August 28, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है.
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केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका, 26 अगस्त को होगी मामले की सुनवाई
- Wednesday August 24, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
पत्रकार कप्पन को अक्टूबर 2020 में उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वह हाथरस में दलित लड़की के साथ गैंगरेप व हत्या के मामले में हाथरस जा रहे थे. उसी दौरान कप्पन के खिलाफ यूएपीए (UAPA Act) के तहत मामला दर्ज किया गया था.
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'उसके पास हाथरस में कोई काम नहीं था...' : यूपी कोर्ट में केरल के पत्रकार की जमानत याचिका नामंजूर
- Thursday August 4, 2022
- Reported by: आलोक पांडे
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने वर्ष 2020 में हाथरस कांड में कथित षड्यंत्र के आरोप में अवैध गतिविधि निरोधक अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार पत्रकार सिद्दीक कप्पन की जमानत याचिका बृहस्पतिवार को नामंजूर कर दी.
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हाथरस कांड : पत्रकार सिद्दीकी कप्पन ने यूपी सरकार के खिलाफ SC में अवमानना याचिका दाखिल की
- Thursday October 7, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल को केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को उत्तर प्रदेश की मथुरा जेल से इलाज के लिए दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था. हाथरस कांड में सिद्दीकी कप्पन को यूपी पुलिस ने 3 लोगों के साथ गिरफ्तार किया था.
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केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन, साथियों पर से शांतिभंग का आशंका का केस बंद, यह है कारण..
- Wednesday June 16, 2021
- Reported by: कमाल खान
हाथरस रेप कांड के बाद पिछले साल 5 अक्टूबर को केरल के पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन, अपने दो साथियों मसूद और अतीकुर्रहमान के साथ हाथरस जा रहे थे. एक ट्रैवल एजेंसी से ली गयी उनकी गाड़ी आलम नाम का ड्राइवर चला रहा था. मथुरा पुलिस ने कप्पन, उनके साथियों और ड्राइवर पर शांति भंग की आशंका में CRPC की दफा 107,116 और 151 के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था.
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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पत्रकार कप्पन का मेडिकल रिकॉर्ड मांगा, कल होगी सुनवाई
- Tuesday April 27, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: नितेश श्रीवास्तव
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार से गैरकानूनी गतिविधि रोकाथाम कानून (UAPA) के तहत गिरफ्तार पत्रकार सिद्दीक कप्पन का मेडिकल रिकॉर्ड मांगा है. इस मामले पर बुधवार को सुनवाई होगी. उत्तर प्रदेश सरकार ने याचिका का विरोध किया और कहा कि नियमित जमानत याचिका दाखिल हो, कप्पन की ओर से कहा गया कि उसे अस्पताल के बेड पर चेन से बांधा गया है. जिसे यूपी सरकार ने गलत बताया है.
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हाथरस जाते गिरफ्तार पत्रकार सिद्दिकी को मां से मिलने की इजाजत, सुप्रीम कोर्ट ने दी 5 दिन की जमानत
- Monday February 15, 2021
- Reported by: ए. वैद्यनाथन, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान कप्पन सोशल मीडिया समेत मीडिया को कोई इंटरव्यू नहीं देंगे. पीठ में न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमणियन भी थे. पीठ ने कहा कि कप्पन अपने परिजन और संबंधित डॉक्टरों के अलावा किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलेंगे.
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