Karnataka High Court Decision
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सहमति से बने रिश्ते किसी तरह की हिंसा की अनुमति नहीं देते : कर्नाटक हाईकोर्ट
- Saturday January 25, 2025
- Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने रिश्ते की सहमति की प्रकृति को स्वीकार करते हुए धारा 376(2)(एन) के तहत बार-बार बलात्कार के आरोप को खारिज कर दिया, लेकिन मारपीट, धमकी और हत्या के प्रयास से संबंधित अन्य आरोपों को बरकरार रखा.
- ndtv.in
-
हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को लेकर झारखंड के कांग्रेस विधायक का विवादित बयान सामने आया
- Wednesday March 16, 2022
- Reported by: भाषा
हिजाब के विषय पर आये कर्नाटक उच्च न्यायालय के के ऐतिहासिक फैसले के बाद मंगलवार को झारखंड के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने यह टिप्पणी कर लोगों को अचंभित कर दिया कि ‘अब कोर्ट भी भाजपा ही चला रही है.’कर्नाटक उच्च न्यायालय ने छात्राओं के स्कूल में हिजाब पहन कर जाने के विवाद पर आज अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया . न्यायालय की पूर्ण पीठ ने कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है तथा स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर रोक जारी रहेगी.
- ndtv.in
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सहमति से बने रिश्ते किसी तरह की हिंसा की अनुमति नहीं देते : कर्नाटक हाईकोर्ट
- Saturday January 25, 2025
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न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने रिश्ते की सहमति की प्रकृति को स्वीकार करते हुए धारा 376(2)(एन) के तहत बार-बार बलात्कार के आरोप को खारिज कर दिया, लेकिन मारपीट, धमकी और हत्या के प्रयास से संबंधित अन्य आरोपों को बरकरार रखा.
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हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को लेकर झारखंड के कांग्रेस विधायक का विवादित बयान सामने आया
- Wednesday March 16, 2022
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हिजाब के विषय पर आये कर्नाटक उच्च न्यायालय के के ऐतिहासिक फैसले के बाद मंगलवार को झारखंड के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने यह टिप्पणी कर लोगों को अचंभित कर दिया कि ‘अब कोर्ट भी भाजपा ही चला रही है.’कर्नाटक उच्च न्यायालय ने छात्राओं के स्कूल में हिजाब पहन कर जाने के विवाद पर आज अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया . न्यायालय की पूर्ण पीठ ने कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है तथा स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर रोक जारी रहेगी.
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