हिजाब मामले में कर्नाटक हाइकोर्ट का फैसला, जानिए क्या है इसके मायने
प्रकाशित: मार्च 15, 2022 12:09 PM IST | अवधि: 15:04
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कर्नाटक हाइकोर्ट ने क्लास में हिजाब पहनने पर पाबंदी को बरकरार रखा है. हाइकोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य धार्मिक परंपरा नहीं है. छह लड़कियों की यह याचिका थी, जिसे हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया है.