Ipc Section 188
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लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर रद्द करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की
- Tuesday May 5, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सुबोध आनंद गार्ग्य
लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी धारा 188 के तहत दर्ज एफआईआर रद्द करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी डॉ विक्रम सिंह की याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर लॉकडाउन का पालन कैसे कराया जाएगा. कोर्ट ने कहा कि हम हैरान हैं कि ये कैसी- कैसी याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं. इसके पीछे कोई एजेंडा हो सकता है.
- ndtv.in
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लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर रद्द करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की
- Tuesday May 5, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सुबोध आनंद गार्ग्य
लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी धारा 188 के तहत दर्ज एफआईआर रद्द करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी डॉ विक्रम सिंह की याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर लॉकडाउन का पालन कैसे कराया जाएगा. कोर्ट ने कहा कि हम हैरान हैं कि ये कैसी- कैसी याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं. इसके पीछे कोई एजेंडा हो सकता है.
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