India | Reported by: आशीष भार्गव |मंगलवार जनवरी 19, 2021 06:06 PM IST घर खरीददारों (Homebuyers) को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने इन्सॉल्वेंसी (दिवालियापन) एंड बैंकरप्सी (दिवाला) कोड (IBC) के संशोधन को संवैधानिक तौर पर वैध ठहराया है. कानून के मुताबिक एक परियोजना के संबंध में एक दिवाला याचिका को बनाए रखने के लिए कम से कम अचल संपत्ति के 100 आवंटी या कुल संख्या का दस प्रतिशत जो भी कम हो, होना चाहिए. इस संशोधन को बरकरार रखा गया है. शीर्ष अदालत का फैसला दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आया है.