India | Reported by: अरविंद गुणशेखर, Edited by: नवीन कुमार |सोमवार दिसम्बर 21, 2020 11:56 PM IST सीबीआई ने कहा, पहली बार लिखित में उसका बयान दर्ज करते हुए, पुलिस ने दो अन्य आरोपियों के नाम नहीं जोड़े, हालांकि यह उल्लेख किया गया था. एजेंसी ने चारों आरोपियों पर गैंगरेप और हत्या और एससी / एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत आरोप लगाया है. एजेंसी ने अपनी जांच को समाप्त करने के लिए और समय मांगा है, जिसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने सुनवाई की अगली तारीख 27 जनवरी तय की है.