India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सचिन झा शेखर |सोमवार अप्रैल 18, 2022 02:41 PM IST लखीमपुर खीरी केस में सुप्रीम कोर्ट से अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को बड़ा झटका लगा है. अदालत ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़ितों को हर कार्यवाही में सुनवाई का अधिकार है. मौजूदा मामले में पीड़ितों को सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है. साथ ही अदालत ने कहा कि मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा एक हफ्ते में सरेंडर करें. मिश्रा की जमानत रद्द करवाने के लिये किसानों की तरफ से याचिका दायर की गयी थी जिस पर शीर्ष अदालत ने 4 अप्रैल को अपना आदेश सुरक्षित रखा था.