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ईरान-इजरायल जंग के बीच भारतीय एक्सपोर्टर्स को बड़ी राहत, वापस लौट रहे माल के लिए कस्टम नियमों में ढील
- Sunday March 8, 2026
- Edited by: शुभम उपाध्याय
Iran Israel War: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में टेंशन की वजह से वापस लौट रहे भारतीय एक्सपोर्ट कार्गो के लिए सरकार ने कस्टम नियमों में ढील दी है. अब निर्यातक बिना बिल ऑफ एंट्री के माल उतार सकेंगे.
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फर्जी GST क्लेम मामला: बिहार-झारखंड के कुल 7 ठिकानों पर छापेमारी, सोना और कई दस्तावेज बरामद
- Saturday June 21, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: अभिषेक पारीक
फर्जी जीएसटी क्लेम मामले में सीबीआई ने बिहार और झारखंड के कुल 7 ठिकानों पर छापेमारी की है. इनमें पटना के 2, पूर्णिया के 2, जमशेदपुर, नालंदा और मुंगेर के एक-एक ठिकाने शामिल हैं.
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रुपये में आयात-निर्यात के भुगतान का इंतजाम करें बैंक : रिजर्व बैंक
- Monday July 11, 2022
- Reported by: भाषा
आरबीआई (RBI) ने कहा कि व्यापार सौदों के समाधान के लिए संबंधित बैंकों (Banks) को साझेदार कारोबारी देश के अभिकर्ता बैंक के विशेष रुपया वोस्ट्रो खातों की जरूरत होगी. इस व्यवस्था के जरिये भारतीय आयातकों को विदेशी विक्रेता या आपूर्तिकर्ता से वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के इन्वॉयस या बिल के एवज में भारतीय रुपये में भुगतान करना होगा.
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ईरान-इजरायल जंग के बीच भारतीय एक्सपोर्टर्स को बड़ी राहत, वापस लौट रहे माल के लिए कस्टम नियमों में ढील
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Iran Israel War: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में टेंशन की वजह से वापस लौट रहे भारतीय एक्सपोर्ट कार्गो के लिए सरकार ने कस्टम नियमों में ढील दी है. अब निर्यातक बिना बिल ऑफ एंट्री के माल उतार सकेंगे.
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फर्जी GST क्लेम मामला: बिहार-झारखंड के कुल 7 ठिकानों पर छापेमारी, सोना और कई दस्तावेज बरामद
- Saturday June 21, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: अभिषेक पारीक
फर्जी जीएसटी क्लेम मामले में सीबीआई ने बिहार और झारखंड के कुल 7 ठिकानों पर छापेमारी की है. इनमें पटना के 2, पूर्णिया के 2, जमशेदपुर, नालंदा और मुंगेर के एक-एक ठिकाने शामिल हैं.
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रुपये में आयात-निर्यात के भुगतान का इंतजाम करें बैंक : रिजर्व बैंक
- Monday July 11, 2022
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आरबीआई (RBI) ने कहा कि व्यापार सौदों के समाधान के लिए संबंधित बैंकों (Banks) को साझेदार कारोबारी देश के अभिकर्ता बैंक के विशेष रुपया वोस्ट्रो खातों की जरूरत होगी. इस व्यवस्था के जरिये भारतीय आयातकों को विदेशी विक्रेता या आपूर्तिकर्ता से वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के इन्वॉयस या बिल के एवज में भारतीय रुपये में भुगतान करना होगा.
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