Excise License
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दिल्ली सरकार ने मौजूदा आबकारी नीति को अगले वित्त वर्ष के लिए बढ़ाया
- Saturday June 28, 2025
- Reported by: भाषा, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
सितंबर, 2022 में लागू आबकारी नीति के तहत खुदरा शराब व्यवसाय निजी फर्मों से दिल्ली सरकार के उद्यमों में स्थानांतरित हो गया था. इसे पहले अप्रैल, 2023 और फिर अक्टूबर, 2023 में बढ़ाया गया था.
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दिल्ली: शराब दुकानों और पब के आबकारी लाइसेंस एक महीने के लिए बढ़ाए गए, उपराज्यपाल ने दी मंजूरी
- Tuesday August 2, 2022
- Reported by: भाषा
अधिकारियों ने बताया कि उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. उन्होंने बताया कि सरकार ने आबकारी नीति 2021-22 को एक महीने के लिये बढ़ाने का प्रस्ताव रविवार की देर रात मंजूरी के वास्ते उपराज्यपाल को भेजा था.
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यूपी सरकार ने घर में 6 लीटर से ज्यादा शराब रखने वालों के लिए बनाया नया नियम
- Monday January 25, 2021
- Edited by: राहुल सिंह
अगर आप उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में रहते हैं और घर पर शराब रखते हैं, तो जान लीजिए कि आबकारी नीति में नए प्रावधान के तहत अब आपको इसके लिए लाइसेंस (Liquor License in UP) लेना होगा. राज्य सरकार ने बताया है कि शराब के व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए 'होम लाइसेंस' (Home License) जिला कलेक्टर से मिलेगा. इसे हर साल रिन्यू कराना होगा. उत्तर प्रदेश सरकार ने जानकारी दी है कि अधिकतम 6 लीटर शराब की खरीद, परिवहन और व्यक्तिगत कब्जे की अनुमति है. इससे ऊपर शराब घर पर रखने के लिए आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा.
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दिल्ली सरकार ने मौजूदा आबकारी नीति को अगले वित्त वर्ष के लिए बढ़ाया
- Saturday June 28, 2025
- Reported by: भाषा, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
सितंबर, 2022 में लागू आबकारी नीति के तहत खुदरा शराब व्यवसाय निजी फर्मों से दिल्ली सरकार के उद्यमों में स्थानांतरित हो गया था. इसे पहले अप्रैल, 2023 और फिर अक्टूबर, 2023 में बढ़ाया गया था.
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दिल्ली: शराब दुकानों और पब के आबकारी लाइसेंस एक महीने के लिए बढ़ाए गए, उपराज्यपाल ने दी मंजूरी
- Tuesday August 2, 2022
- Reported by: भाषा
अधिकारियों ने बताया कि उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. उन्होंने बताया कि सरकार ने आबकारी नीति 2021-22 को एक महीने के लिये बढ़ाने का प्रस्ताव रविवार की देर रात मंजूरी के वास्ते उपराज्यपाल को भेजा था.
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यूपी सरकार ने घर में 6 लीटर से ज्यादा शराब रखने वालों के लिए बनाया नया नियम
- Monday January 25, 2021
- Edited by: राहुल सिंह
अगर आप उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में रहते हैं और घर पर शराब रखते हैं, तो जान लीजिए कि आबकारी नीति में नए प्रावधान के तहत अब आपको इसके लिए लाइसेंस (Liquor License in UP) लेना होगा. राज्य सरकार ने बताया है कि शराब के व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए 'होम लाइसेंस' (Home License) जिला कलेक्टर से मिलेगा. इसे हर साल रिन्यू कराना होगा. उत्तर प्रदेश सरकार ने जानकारी दी है कि अधिकतम 6 लीटर शराब की खरीद, परिवहन और व्यक्तिगत कब्जे की अनुमति है. इससे ऊपर शराब घर पर रखने के लिए आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा.
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