Epfo Death Claim Rules
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EPFO: कर्मचारी की मौत के बाद क्या बंद हो जाता है PF अकाउंट? जमा पैसे का क्या होगा, कौन कर सकता है क्लेम? ये रही पूरी डीटेल
- Wednesday April 15, 2026
- Written by: अनिशा कुमारी
EPFO के नियमों के मुताबिक, यदि किसी सदस्य का सर्विस के दौरान निधन हो जाता है, तो उनकी मृत्यु की तारीख से 3 साल बाद वह EPF खाता इनऑपरेटिव हो जाता है. रिटायरमेंट या मृत्यु के बाद भी ईपीएफ खाते पर 3 साल तक ब्याज मिलता रहता है.
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ndtv.in
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EPFO 3.0 जल्द होगा लॉन्च: 8 करोड़ कर्मचारियों को मिलेंगे ये बड़े फायदे, जानें कैसे बदलेगा PF का पूरा सिस्टम
- Wednesday August 27, 2025
- Written by: अनिशा कुमारी
EPFO 3.0 नौकरीपेशा लोगों के लिए एक बड़ा बदलाव साबित होगा. इससे PF से जुड़ी सर्विसेज और आसान, ट्रांसपेसेंट और तेज हो जाएंगी.
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केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत: EPFO ने डेथ रिलीफ फंड में किया डबल इजाफा, परिजनों को मिलेगी 15 लाख की मदद
- Thursday August 21, 2025
- Written by: अनिशा कुमारी
पहले जहां डेथ रिलीफ फंड (EPFO Death Relief Fund) के तहत केवल 8.8 लाख रुपये मिलते थे, अब इसे बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है. यह नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है.
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PPF अकाउंटहोल्डर की मृत्यु हो जाने पर किसे मिलेगा फंड का पैसा? जानें कैसे करें क्लेम
- Saturday June 10, 2023
- Written by: अनिशा कुमारी
PPF Death Claim Rules: अकाउंटहोल्डर्स की मृत्यु होने के बाद पीपीएफ अकाउंट एक्टिव नहीं रह सकता है. इसके साथ ही अकाउंटहोल्डर्स की मृत्यु होने के बाद PPF में जमा अमाउंट पर ब्याज नहीं दिया जाता है.
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पहले जहां डेथ रिलीफ फंड (EPFO Death Relief Fund) के तहत केवल 8.8 लाख रुपये मिलते थे, अब इसे बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है. यह नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है.
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