Career | Reported by: भाषा |शुक्रवार अक्टूबर 2, 2020 05:12 PM IST दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) से उन छात्रों को डिग्री जारी करने के लिए समय-सीमा बताने का निर्देश दिया है, जिन्होंने 2017 से पहले स्नातक कर लिया था या जो इस साल स्नातक करेंगे. अदालत ने कहा कि जिन छात्रों को तत्काल डिग्री की जरूरत है, उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन प्रति देने पर विचार किया जाए और इस बारे में एक हलफनामे में विवरण दिया जाए.