दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) से उन छात्रों को डिग्री जारी करने के लिए समय-सीमा बताने का निर्देश दिया है, जिन्होंने 2017 से पहले स्नातक कर लिया था या जो इस साल स्नातक करेंगे. अदालत ने कहा कि जिन छात्रों को तत्काल डिग्री की जरूरत है, उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन प्रति देने पर विचार किया जाए और इस बारे में एक हलफनामे में विवरण दिया जाए.
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि अभी जारी किये जा रहे ऑनलाइन डिजिटल डिग्री प्रमाण पत्र केवल एक भाषा-अंग्रेजी में हैं, जबकि पहले दिये जाते रहे डिग्री प्रमाण पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होते थे.
उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘आदेश दिया जाता है कि ऑनलाइन डिग्री के दोनों प्रारूप, चाहे एक भाषा में हों या दोनों भाषाओं में, उन उम्मीदवारों के लिए वैध होंगे जो उन्हें दूसरे देशों के विश्वविद्यालयों में जमा करने हैं. उस उद्देश्य के लिए इस आदेश का उपयोग किया जा सकता है.''
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं