India | Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: चंदन वत्स |मंगलवार जून 14, 2022 07:01 PM IST कोर्ट में बताया गया कि दुकान गिराने से पहले कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था, या सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था. याचिकाकर्ता दंगा भड़काने की घटना में आरोपी या शामिल भी नहीं था.