India | Edited by: Bhasha |मंगलवार नवम्बर 24, 2015 12:06 AM IST वर्तमान ‘नागरिक समयपाबंद सेवा अंतरण कानून’ को ‘आंखों में धूल झोंकने वाला’ बताते हुए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने इसमें संशोधन के लिए नया विधेयक पेश किया जिसमें नागरिक संहिता में शामिल सेवाएं उपलब्ध कराने में देरी के लिए अधिकारियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान शामिल है।