Child Protection Law
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कटिहार में नाबालिग बच्चों को गमछे से बांधकर लाया गया अस्पताल, वीडियो वायरल होने के बाद मचा बवाल
- Thursday May 14, 2026
- Reported by: Shyam kumar ram, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
कटिहार बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने कड़ा ऐतराज जताया. उन्होंने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार किसी भी बच्चे को इस तरह गमछे से बांधकर ले जाना पूरी तरह से गैरकानूनी है.
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ndtv.in
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यूट्यूब, इंस्टा पर बच्चों को लत लगाने के लिए 3500 करोड़ का जुर्माना, जानिए कैसे ये बच्चों को कर रहे बर्बाद
- Thursday March 26, 2026
- Written by: अवधेश पैन्यूली
सोशल मीडिया (Social Media) ऐप्स को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि यूजर ज्यादा से ज्यादा समय तक जुड़े रहें और यही बच्चों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता है. आइए जानते हैं ये बच्चों को कैसे आदी बना देते हैं.
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ndtv.in
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बच्चों की कस्टडी और संरक्षकता में कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस
- Friday October 25, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मानस मिश्रा
बच्चों की कस्टडी और संरक्षकता में कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. लंदन में रहने वाली सुलोचना रानी की याचिका पर यह नोटिस केंद्र को जारी किया गया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि भारतीय कानून के तहत साझा माता-पिता की अनुपस्थिति में और पति-पत्नी के अलगाव के मामले में किसी एक को विशेष रूप से बच्चे की हिरासत सौंपना माता-पिता और बच्चे के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है.
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कटिहार में नाबालिग बच्चों को गमछे से बांधकर लाया गया अस्पताल, वीडियो वायरल होने के बाद मचा बवाल
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कटिहार बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने कड़ा ऐतराज जताया. उन्होंने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार किसी भी बच्चे को इस तरह गमछे से बांधकर ले जाना पूरी तरह से गैरकानूनी है.
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बच्चों की कस्टडी और संरक्षकता में कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस
- Friday October 25, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मानस मिश्रा
बच्चों की कस्टडी और संरक्षकता में कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. लंदन में रहने वाली सुलोचना रानी की याचिका पर यह नोटिस केंद्र को जारी किया गया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि भारतीय कानून के तहत साझा माता-पिता की अनुपस्थिति में और पति-पत्नी के अलगाव के मामले में किसी एक को विशेष रूप से बच्चे की हिरासत सौंपना माता-पिता और बच्चे के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है.
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