Child Cruelty
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
वायरल वीडियो : यूपी में मां ने एक साल के बच्चे को दलदल में फेंका, चप्पल से की बेरहमी से पिटाई
- Thursday July 28, 2022
- Edited by: चंदन वत्स
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 (क्रूरता के लिए) के तहत मामला दर्ज किया गया है. जांच सब इंस्पेक्टर को सौंपी गई है.
- ndtv.in
-
सौतेली मां ने 8 साल के बच्चे पर ढाया जुल्म, दिल्ली महिला आयोग ने आजाद कराया
- Friday February 19, 2021
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर
बच्चे के उत्पीड़न की शिकायत पुलिस को की गई थी लेकिन उसने इसे घर का मामला बता कार्रवाई नहीं की. शिकायतकर्ता ने अपने फोन में एक वीडियो भी दिखाया, जिसमें बच्चा चीखता हुआ सुनाई दे रहा है और उसे पीटने की भी आवाज़ सुनाई दे रही है.
- ndtv.in
-
इस मामले में दिल्ली के नामी स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल को कोर्ट ने लगाया भारी जुर्माना
- Wednesday January 31, 2018
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला
दिल्ली के एक नामी प्राइवेट स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल दोनों को ढाई-ढाई लाख रुपए अभिभावक को हर्जाना देना होगा. साथ ही छह महीने तक स्कूल के प्रिंसिपल को प्रोबेशनरी ऑफिसर के सामने हाजिरी लगानी पड़ेगी. बुधवार को दिल्ली के द्वारका कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विकास धुल ने ये फैसला सुनाया.
- ndtv.in
-
वायरल वीडियो : यूपी में मां ने एक साल के बच्चे को दलदल में फेंका, चप्पल से की बेरहमी से पिटाई
- Thursday July 28, 2022
- Edited by: चंदन वत्स
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 (क्रूरता के लिए) के तहत मामला दर्ज किया गया है. जांच सब इंस्पेक्टर को सौंपी गई है.
- ndtv.in
-
सौतेली मां ने 8 साल के बच्चे पर ढाया जुल्म, दिल्ली महिला आयोग ने आजाद कराया
- Friday February 19, 2021
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर
बच्चे के उत्पीड़न की शिकायत पुलिस को की गई थी लेकिन उसने इसे घर का मामला बता कार्रवाई नहीं की. शिकायतकर्ता ने अपने फोन में एक वीडियो भी दिखाया, जिसमें बच्चा चीखता हुआ सुनाई दे रहा है और उसे पीटने की भी आवाज़ सुनाई दे रही है.
- ndtv.in
-
इस मामले में दिल्ली के नामी स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल को कोर्ट ने लगाया भारी जुर्माना
- Wednesday January 31, 2018
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला
दिल्ली के एक नामी प्राइवेट स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल दोनों को ढाई-ढाई लाख रुपए अभिभावक को हर्जाना देना होगा. साथ ही छह महीने तक स्कूल के प्रिंसिपल को प्रोबेशनरी ऑफिसर के सामने हाजिरी लगानी पड़ेगी. बुधवार को दिल्ली के द्वारका कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विकास धुल ने ये फैसला सुनाया.
- ndtv.in