Case On Ramdev
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भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बिना शर्त माफी मांगी
- Thursday March 21, 2024
- Edited by: पीयूष
Patanjal Misleading Ads Case: न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कंपनी और बालकृष्ण को पहले जारी किए गए अदालत के नोटिसों का जवाब दाखिल नहीं करने पर कड़ी आपत्ति जताई थी. उन्हें नोटिस जारी कर पूछा गया था कि अदालत को दिए गए वचन का प्रथम दृष्टया उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाए.
- ndtv.in
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अयोध्या पर आए फैसले पर श्रीश्री रविशंकर ने दी प्रतिक्रिया, कहा- इससे दोनों समुदायों के लोगों को खुशी और...
- Saturday November 9, 2019
- Reported by: भाषा, Edited by: नितेश श्रीवास्तव
श्रीश्री रविशंकर ने ट्वीट किया, 'मैं तहे दिल से माननीय उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करता हूं।, इससे दोनों समुदाय के लोगों को खुशी और लंबे समय से चल रहे विवाद से राहत मिली है.'
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भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बिना शर्त माफी मांगी
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Patanjal Misleading Ads Case: न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कंपनी और बालकृष्ण को पहले जारी किए गए अदालत के नोटिसों का जवाब दाखिल नहीं करने पर कड़ी आपत्ति जताई थी. उन्हें नोटिस जारी कर पूछा गया था कि अदालत को दिए गए वचन का प्रथम दृष्टया उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाए.
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अयोध्या पर आए फैसले पर श्रीश्री रविशंकर ने दी प्रतिक्रिया, कहा- इससे दोनों समुदायों के लोगों को खुशी और...
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श्रीश्री रविशंकर ने ट्वीट किया, 'मैं तहे दिल से माननीय उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करता हूं।, इससे दोनों समुदाय के लोगों को खुशी और लंबे समय से चल रहे विवाद से राहत मिली है.'
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