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Patanjali ने भ्रामक विज्ञापन मामले में Supreme Court में बिना शर्त मांगी माफी

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  • प्रकाशित: मार्च 21, 2024
Patanjali's Apology To Supreme Court In Ads Case: भ्रामक विज्ञापन से जुड़े मामले में पतंजलि आयुर्वेद ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बिना शर्त माफी मांग ली है. अवमानना नोटिस का जवाब नहीं देने पर बाबा रामदेव (Ramdev) और आचार्य बालकृष्ण (Balkrishna) दोनों को 2 अप्रैल को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया गया था. एक संक्षिप्त हलफनामे में, आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि उन्हें कंपनी के "अपमानजनक वाक्यों" वाले विज्ञापन पर खेद है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ​​नोटिस का जवाब नहीं देने पर रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को 2 अप्रैल को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया गया था.