Bhopal Gas Tragedy Case
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भोपाल गैस त्रासदी: कोर्ट के फैसले से नाराज NGO ने पीड़ितों के लिए की मुआवजे की मांग
- Monday March 20, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: अंजलि कर्मकार
भोपाल में दिसंबर 1984 में हुए गैस कांड में तीन हजार लोगों की मौत हो गयी थी और हजारों लोग इससे बीमार हो गए. गैस पीड़ितों के लिए अतिरिक्त मुआवजे की मांग करने वाली याचिका को शीर्ष अदालत द्वारा 14 मार्च को खारिज कर दिया गया था.
- ndtv.in
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"फिर मिला धोखा" : सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भोपाल गैस त्रासदी पीड़ित
- Tuesday March 14, 2023
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: अभिषेक पारीक
केंद्र ने यूनियन कार्बाइड की उत्तराधिकारी फर्मों से 7,844 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मुआवजा मांगा था. केंद्र ने तर्क दिया था कि निपटान के समय मानव जीवन और पर्यावरण नुकसान के पैमाने का ठीक से आकलन नहीं हो सका था.
- ndtv.in
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सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद भी गैस त्रासदी के पीड़ितों को है मुआवजे का इंतजार
- Tuesday January 17, 2023
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: अंजलि कर्मकार
भोपाल गैस त्रासदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए क्यूरेटिव पिटीशन में मौतों की संख्या 5,295 और घायल लोगों का आंकड़ा 5,27,894 बताया गया है. 2011 में दायर क्यूरेटिव पिटिशन में यूनियन कार्बाइड कंपनी से और 7413 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा गया.
- ndtv.in
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भोपाल गैस त्रासदी : मुआवज़े के भुगतान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर फिर उठाए सवाल
- Wednesday January 11, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: चंदन वत्स
Bhopal Gas Tragedy: सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पुनर्विचार याचिका दाखिल किए बिना क्यूरेटिव को कैसे सुना जा सकता है. इसमें कैसे नए दस्तावेजों को दाखिल करने की अनुमति दी जा सकती है.
- ndtv.in
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"50 करोड़ का फंड जस का तस पड़ा है...": भोपाल गैस त्रासदी मामले में SC ने केंद्र को लगाई फटकार
- Wednesday January 11, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव
जस्टिस कौल ने पूछा कि 50 करोड़ रुपये बिना बांटे क्यों पड़े हैं, उन्होंने आगे कहा कि इसका मतलब यह है कि लोगों को पैसा नहीं मिल रहा था. क्या लोगों के पास पैसा नहीं जाने के लिए सरकार जिम्मेदार थी?
- ndtv.in
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भोपाल गैस त्रासदी केस : पीड़ितों को मुआवजा बढ़ाने पर आपका रुख़ क्या? 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र से मांगा जवाब
- Tuesday September 20, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रमोद प्रवीण
Bhopal Gas Tragedy Case: केंद्र सरकार ने 2011 में सुप्रीम कोर्ट में भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के लिए अतिरिक्त मुआवजे के लिए क्यूरेटिव याचिका दाखिल की थी. केंद्र की तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने कहा था कि अमेरिकी कंपनी को 7413 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मुआवजा देने के निर्देश दिए जाएं.
- ndtv.in
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भोपाल गैस त्रासदी मामला : केंद्र की क्यूरेटिव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सुनवाई करेगी
- Saturday January 25, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
भोपाल गैस त्रासदी मामले में केंद्र की क्यूरेटिव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी. सुनवाई 28 जनवरी से होगी. दरअसल केंद्र सरकार ने 2011 में सुप्रीम कोर्ट में भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के लिए अतिरिक्त मुआवजे के लिए क्यूरेटिव याचिका दाखिल की थी. केंद्र ने कहा है कि अमेरिका की यूनियन कार्बाइड कंपनी, जो अब डॉव केमिकल्स के स्वामित्व में है, को 7413 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मुआवजा देने के निर्देश दिए जाएं. दिसंबर 2010 में दायर याचिका में शीर्ष अदालत के 14 फरवरी, 1989 के फैसले की फिर से जांच करने की मांग की गई है जिसमें 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर (750 करोड़ रुपये) का मुआवजा तय किया गया था.
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भोपाल गैस त्रासदी: कोर्ट के फैसले से नाराज NGO ने पीड़ितों के लिए की मुआवजे की मांग
- Monday March 20, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: अंजलि कर्मकार
भोपाल में दिसंबर 1984 में हुए गैस कांड में तीन हजार लोगों की मौत हो गयी थी और हजारों लोग इससे बीमार हो गए. गैस पीड़ितों के लिए अतिरिक्त मुआवजे की मांग करने वाली याचिका को शीर्ष अदालत द्वारा 14 मार्च को खारिज कर दिया गया था.
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"फिर मिला धोखा" : सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भोपाल गैस त्रासदी पीड़ित
- Tuesday March 14, 2023
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: अभिषेक पारीक
केंद्र ने यूनियन कार्बाइड की उत्तराधिकारी फर्मों से 7,844 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मुआवजा मांगा था. केंद्र ने तर्क दिया था कि निपटान के समय मानव जीवन और पर्यावरण नुकसान के पैमाने का ठीक से आकलन नहीं हो सका था.
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सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद भी गैस त्रासदी के पीड़ितों को है मुआवजे का इंतजार
- Tuesday January 17, 2023
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: अंजलि कर्मकार
भोपाल गैस त्रासदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए क्यूरेटिव पिटीशन में मौतों की संख्या 5,295 और घायल लोगों का आंकड़ा 5,27,894 बताया गया है. 2011 में दायर क्यूरेटिव पिटिशन में यूनियन कार्बाइड कंपनी से और 7413 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा गया.
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भोपाल गैस त्रासदी : मुआवज़े के भुगतान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर फिर उठाए सवाल
- Wednesday January 11, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: चंदन वत्स
Bhopal Gas Tragedy: सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पुनर्विचार याचिका दाखिल किए बिना क्यूरेटिव को कैसे सुना जा सकता है. इसमें कैसे नए दस्तावेजों को दाखिल करने की अनुमति दी जा सकती है.
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"50 करोड़ का फंड जस का तस पड़ा है...": भोपाल गैस त्रासदी मामले में SC ने केंद्र को लगाई फटकार
- Wednesday January 11, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव
जस्टिस कौल ने पूछा कि 50 करोड़ रुपये बिना बांटे क्यों पड़े हैं, उन्होंने आगे कहा कि इसका मतलब यह है कि लोगों को पैसा नहीं मिल रहा था. क्या लोगों के पास पैसा नहीं जाने के लिए सरकार जिम्मेदार थी?
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भोपाल गैस त्रासदी केस : पीड़ितों को मुआवजा बढ़ाने पर आपका रुख़ क्या? 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र से मांगा जवाब
- Tuesday September 20, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रमोद प्रवीण
Bhopal Gas Tragedy Case: केंद्र सरकार ने 2011 में सुप्रीम कोर्ट में भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के लिए अतिरिक्त मुआवजे के लिए क्यूरेटिव याचिका दाखिल की थी. केंद्र की तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने कहा था कि अमेरिकी कंपनी को 7413 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मुआवजा देने के निर्देश दिए जाएं.
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भोपाल गैस त्रासदी मामला : केंद्र की क्यूरेटिव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सुनवाई करेगी
- Saturday January 25, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
भोपाल गैस त्रासदी मामले में केंद्र की क्यूरेटिव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी. सुनवाई 28 जनवरी से होगी. दरअसल केंद्र सरकार ने 2011 में सुप्रीम कोर्ट में भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के लिए अतिरिक्त मुआवजे के लिए क्यूरेटिव याचिका दाखिल की थी. केंद्र ने कहा है कि अमेरिका की यूनियन कार्बाइड कंपनी, जो अब डॉव केमिकल्स के स्वामित्व में है, को 7413 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मुआवजा देने के निर्देश दिए जाएं. दिसंबर 2010 में दायर याचिका में शीर्ष अदालत के 14 फरवरी, 1989 के फैसले की फिर से जांच करने की मांग की गई है जिसमें 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर (750 करोड़ रुपये) का मुआवजा तय किया गया था.
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