Anti Sikh Riots Case
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1984 सिख विरोधी दंगा मामले में जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत: अदालत
- Friday August 30, 2024
- Reported by: NDTV इंडिया
1984 के सिख विरोधी दंगों (1984 Anti Sikh Riots) के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर (Jagdish Tytler) पर अदालत ने आरोप तय करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने माना कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं.
- ndtv.in
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जगदीश टाइटलर को दिल्ली कांग्रेस का आमंत्रित सदस्य बनाए जाने पर बीजेपी को ऐतराज़
- Friday October 29, 2021
- Reported by: अखिलेश शर्मा
भाटिया ने कहा कि टाइटलर 1984 के सिख दंगों के आरोपी हैं. बावजूद इसके सोनिया गांधी ने उन्हें दिल्ली इकाई का स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया है. इससे देश में आक्रोश है. बीजेपी नेता ने आरोप लगाए कि कांग्रेस और गांधी परिवार ने सिख पीड़ितों का ज़ख़्म तो नही भर पाए लेकिन उस पर नमक छिडकने का काम किया है.
- ndtv.in
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कमलनाथ की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, 1984 के सिख विरोधी दंगे की फाइल खोलने की गृह मंत्रालय की हरी झंडी
- Monday September 9, 2019
- Reported by: NDTV.com, Translated by: परिणय कुमार
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ (Kamal Nath) की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय ने दिल्ली में 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों (1984 Anti Sikh Riots) की फाइलें दोबारा खोलने के लिए हरी झंडी दे दी है.
- ndtv.in
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84 के सिख विरोधी दंगों का मामला: सज्जन कुमार आज कर सकते हैं सरेंडर
- Monday December 31, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
सिख विरोधी दंगों से संबंधित एक मामले में उम्र कैद की सजा पाने वाले कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार आज अदालत में समर्पण कर सकते हैं क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने यह समय सीमा बढ़ाने का उनका अनुरोध खारिज कर दिया था. सज्जन कुमार के वकील अनिल कुमार शर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील पर शीतकालीन छुट्टियों के दौरान 31 दिसंबर से पहले सुनवाई की संभावना नहीं है.
- ndtv.in
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1984 का सिख विरोधी दंगाः सज्जन कुमार ने उम्रकैद की सजा को दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
- Saturday December 22, 2018
- भाषा
पूर्व कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार ने शनिवार को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करके 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में आजीवन कारावास की सजा के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी
- ndtv.in
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1984 दंगा मामला: सज्जन कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, सरेन्डर करने की अवधि बढ़ाने से किया इनकार
- Friday December 21, 2018
- आशीष भार्गव
1984 सिख विरोधी दंगे के दिल्ली कैंट मामले में ताउम्र जेल की सजा पाने वाले पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की. सज्जन कुमार ने याचिका में कोर्ट से सरेंडर करने के लिए 30 दिन का समय मांगा था.
- ndtv.in
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1984 के सिख विरोधी दंगे : सज्जन कुमार ने सरेंडर के लिए मांगा 30 दिनों का अतिरिक्त वक्त, दिया 8 पोते-पोतियों का हवाला
- Thursday December 20, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार ने बृहस्पतिवार को दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी देकर आत्मसमर्पण करने के लिए 31 जनवरी तक का समय मांगा है. हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर को 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
- ndtv.in
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सिख विरोधी दंगे: CBI के 'सिख वकीलों' की टीम में थी बाप-बेटी की जोड़ी, जिसने सज्जन कुमार को दिलवाई उम्रकैद
- Wednesday December 19, 2018
- Written by: सुनेत्रा चौधरी
वकील चीमा ने इसके अलावा सीबीआई के लिए कई और मामलों में केस लड़ा है. घोयला घोटाले में हाई प्रोफाइल आईएएस अधिकारी और पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता को सजा दिलाने वालों में भी वे शामिल थे. 1984 सिख विरोधी दंगों का केस लड़ने के लिए वे दिल्ली-चंडीगढ़ के बीच सफर करते थे. हालही में कानून की डिग्री हासिल करने वाली उनकी बेटी तरन्नुम चीमा भी इस केस में अपने पिता की मदद कर रही थीं.
- ndtv.in
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अगर राजीव गांधी सरकार ने मान ली होती चंद्रशेखर की यह बात, तो रुक सकते थे 1984 के दंगे
- Tuesday December 18, 2018
- प्रभात उपाध्याय
चंद्रशेखर, Chandra Shekhar (जो बाद में देश के प्रधानमंत्री बने) और गांधी जी के पोते राजमोहन गांधी खुद तत्कालीन गृह मंत्री के घर व्यक्तिगत तौर पर मदद मांगने के लिए गए. उन्होंने गृह मंत्री से मांग की कि दंगा रोकने और लोगों की सुरक्षा के लिए सेना बुलाई जाए, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया'.
- ndtv.in
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1984 का सिख दंगाः कौन था वो शख्स, जिसने 'बांध' दिए थे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के हाथ, बोले- मैं मजबूर हूं
- Tuesday December 18, 2018
- Written by: नवनीत मिश्र
1984 के सिख दंगे में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा हुई है. दंगे के वक्त राष्ट्रपति की कुर्सी पर भी एक सिख ज्ञानी जैल सिंह ही बैठे थे. जानिए, उन्होंने दंगा रोकने में खुद को क्यों असहाय पाया था ?
- ndtv.in
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सिख दंगों में उम्रकैद की सजा मिलने के बाद सज्जन कुमार ने छोड़ी कांग्रेस, राहुल गांधी को लिखा खत
- Tuesday December 18, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में कुमार को दोषी ठहराते हुए उन्हें ताउम्र कैद की सजा सुनाई थी. उन्होंने पत्र में गांधी से कहा, ‘माननीय हाई कोर्ट द्वारा मेरे खिलाफ दिए गए आदेश के मद्देनजर मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल इस्तीफा देता हूं.’
- ndtv.in
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1984 के सिख दंगों में नाम उछाले जाने पर MP के सीएम कमलनाथ ने कही यह बात...
- Monday December 17, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
दिल्ली में 1984 में सिख विरोधी दंगों (1984 Anti Sikh Riots) में अपना नाम उठाये जाने पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ (Kamal Nath) ने कहा कि उनके खिलाफ इस मामले में कोई केस, कोई चार्जशीट नहीं है और राजनीति के चलते लोग अब उनका नाम इसमें ले रहे हैं. सोमवार दोपहर को मध्यप्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कमलनाथ ने दिल्ली में 1984 में सिख विरोधी दंगों में उनके शामिल होने के भाजपा के आरोप पर कहा, 'मैंने आज शपथ ली है.
- ndtv.in
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कौन हैं सज्जन कुमार, जिन्हें 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में मिली उम्रकैद की सजा, 10 खास बातें
- Monday December 17, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए कांग्रेस नेता सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) को दोषी करार दिया है. सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा और पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. निचली अदालत ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया था. फैसला जस्टिस एस. मुरलीधर और विनोद गोयल ने सुनाया है. सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) को हत्या, साजिश, दंगा भड़काने और भड़काऊ भाषण देने का दोषी पाया गया. कुमार को 31 दिसंबर तक सरेंडर करना होगा और तब तक वह दिल्ली नहीं छोड़ सकते. सज्जन कुमार के अलावा नेवी के रिटायर्ड अधिकरी कैप्टन भागमल, पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोकर और गिरधारी लाल को भी दोषी करार दिया है. इन तीनों को निचली अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इनके अलावा पूर्व विधायक महेंद्र यादव और किशन खोकर को भी दोषी करार पाया गया, जिन्हें निचली अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई थी. अब हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) के अलावा कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल तथा पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोखर को भी उम्रकैद की सजा सुनाई है. आइये आपको बताते हैं सज्जन कुमार से जुड़ी खास बातें.
- ndtv.in
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1984, 2002, 1993 और 2013 के नरसंहारों पर चोट दे गया है दिल्ली हाईकोर्ट का फ़ैसला
- Monday December 17, 2018
- रवीश कुमार
2002 की बात को कमज़ोर करने के लिए 1984 की बात का ज़िक्र होता था अब 1984 की बात चली है तो अदालत ने 2013 तक के मुज़फ्फरनगर के दंगों तक का ज़िक्र कर दिया है. सबक यही है कि हम सब चीखें चिल्लाएं नहीं. फैसले को पढ़ें और प्रायश्चित करें.
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1984 सिख विरोधी दंगा मामले में जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत: अदालत
- Friday August 30, 2024
- Reported by: NDTV इंडिया
1984 के सिख विरोधी दंगों (1984 Anti Sikh Riots) के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर (Jagdish Tytler) पर अदालत ने आरोप तय करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने माना कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं.
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जगदीश टाइटलर को दिल्ली कांग्रेस का आमंत्रित सदस्य बनाए जाने पर बीजेपी को ऐतराज़
- Friday October 29, 2021
- Reported by: अखिलेश शर्मा
भाटिया ने कहा कि टाइटलर 1984 के सिख दंगों के आरोपी हैं. बावजूद इसके सोनिया गांधी ने उन्हें दिल्ली इकाई का स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया है. इससे देश में आक्रोश है. बीजेपी नेता ने आरोप लगाए कि कांग्रेस और गांधी परिवार ने सिख पीड़ितों का ज़ख़्म तो नही भर पाए लेकिन उस पर नमक छिडकने का काम किया है.
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कमलनाथ की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, 1984 के सिख विरोधी दंगे की फाइल खोलने की गृह मंत्रालय की हरी झंडी
- Monday September 9, 2019
- Reported by: NDTV.com, Translated by: परिणय कुमार
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ (Kamal Nath) की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय ने दिल्ली में 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों (1984 Anti Sikh Riots) की फाइलें दोबारा खोलने के लिए हरी झंडी दे दी है.
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84 के सिख विरोधी दंगों का मामला: सज्जन कुमार आज कर सकते हैं सरेंडर
- Monday December 31, 2018
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सिख विरोधी दंगों से संबंधित एक मामले में उम्र कैद की सजा पाने वाले कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार आज अदालत में समर्पण कर सकते हैं क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने यह समय सीमा बढ़ाने का उनका अनुरोध खारिज कर दिया था. सज्जन कुमार के वकील अनिल कुमार शर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील पर शीतकालीन छुट्टियों के दौरान 31 दिसंबर से पहले सुनवाई की संभावना नहीं है.
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1984 का सिख विरोधी दंगाः सज्जन कुमार ने उम्रकैद की सजा को दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
- Saturday December 22, 2018
- भाषा
पूर्व कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार ने शनिवार को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करके 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में आजीवन कारावास की सजा के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी
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1984 दंगा मामला: सज्जन कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, सरेन्डर करने की अवधि बढ़ाने से किया इनकार
- Friday December 21, 2018
- आशीष भार्गव
1984 सिख विरोधी दंगे के दिल्ली कैंट मामले में ताउम्र जेल की सजा पाने वाले पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की. सज्जन कुमार ने याचिका में कोर्ट से सरेंडर करने के लिए 30 दिन का समय मांगा था.
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1984 के सिख विरोधी दंगे : सज्जन कुमार ने सरेंडर के लिए मांगा 30 दिनों का अतिरिक्त वक्त, दिया 8 पोते-पोतियों का हवाला
- Thursday December 20, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार ने बृहस्पतिवार को दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी देकर आत्मसमर्पण करने के लिए 31 जनवरी तक का समय मांगा है. हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर को 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
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सिख विरोधी दंगे: CBI के 'सिख वकीलों' की टीम में थी बाप-बेटी की जोड़ी, जिसने सज्जन कुमार को दिलवाई उम्रकैद
- Wednesday December 19, 2018
- Written by: सुनेत्रा चौधरी
वकील चीमा ने इसके अलावा सीबीआई के लिए कई और मामलों में केस लड़ा है. घोयला घोटाले में हाई प्रोफाइल आईएएस अधिकारी और पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता को सजा दिलाने वालों में भी वे शामिल थे. 1984 सिख विरोधी दंगों का केस लड़ने के लिए वे दिल्ली-चंडीगढ़ के बीच सफर करते थे. हालही में कानून की डिग्री हासिल करने वाली उनकी बेटी तरन्नुम चीमा भी इस केस में अपने पिता की मदद कर रही थीं.
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अगर राजीव गांधी सरकार ने मान ली होती चंद्रशेखर की यह बात, तो रुक सकते थे 1984 के दंगे
- Tuesday December 18, 2018
- प्रभात उपाध्याय
चंद्रशेखर, Chandra Shekhar (जो बाद में देश के प्रधानमंत्री बने) और गांधी जी के पोते राजमोहन गांधी खुद तत्कालीन गृह मंत्री के घर व्यक्तिगत तौर पर मदद मांगने के लिए गए. उन्होंने गृह मंत्री से मांग की कि दंगा रोकने और लोगों की सुरक्षा के लिए सेना बुलाई जाए, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया'.
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1984 का सिख दंगाः कौन था वो शख्स, जिसने 'बांध' दिए थे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के हाथ, बोले- मैं मजबूर हूं
- Tuesday December 18, 2018
- Written by: नवनीत मिश्र
1984 के सिख दंगे में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा हुई है. दंगे के वक्त राष्ट्रपति की कुर्सी पर भी एक सिख ज्ञानी जैल सिंह ही बैठे थे. जानिए, उन्होंने दंगा रोकने में खुद को क्यों असहाय पाया था ?
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सिख दंगों में उम्रकैद की सजा मिलने के बाद सज्जन कुमार ने छोड़ी कांग्रेस, राहुल गांधी को लिखा खत
- Tuesday December 18, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में कुमार को दोषी ठहराते हुए उन्हें ताउम्र कैद की सजा सुनाई थी. उन्होंने पत्र में गांधी से कहा, ‘माननीय हाई कोर्ट द्वारा मेरे खिलाफ दिए गए आदेश के मद्देनजर मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल इस्तीफा देता हूं.’
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1984 के सिख दंगों में नाम उछाले जाने पर MP के सीएम कमलनाथ ने कही यह बात...
- Monday December 17, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
दिल्ली में 1984 में सिख विरोधी दंगों (1984 Anti Sikh Riots) में अपना नाम उठाये जाने पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ (Kamal Nath) ने कहा कि उनके खिलाफ इस मामले में कोई केस, कोई चार्जशीट नहीं है और राजनीति के चलते लोग अब उनका नाम इसमें ले रहे हैं. सोमवार दोपहर को मध्यप्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कमलनाथ ने दिल्ली में 1984 में सिख विरोधी दंगों में उनके शामिल होने के भाजपा के आरोप पर कहा, 'मैंने आज शपथ ली है.
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कौन हैं सज्जन कुमार, जिन्हें 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में मिली उम्रकैद की सजा, 10 खास बातें
- Monday December 17, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए कांग्रेस नेता सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) को दोषी करार दिया है. सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा और पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. निचली अदालत ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया था. फैसला जस्टिस एस. मुरलीधर और विनोद गोयल ने सुनाया है. सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) को हत्या, साजिश, दंगा भड़काने और भड़काऊ भाषण देने का दोषी पाया गया. कुमार को 31 दिसंबर तक सरेंडर करना होगा और तब तक वह दिल्ली नहीं छोड़ सकते. सज्जन कुमार के अलावा नेवी के रिटायर्ड अधिकरी कैप्टन भागमल, पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोकर और गिरधारी लाल को भी दोषी करार दिया है. इन तीनों को निचली अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इनके अलावा पूर्व विधायक महेंद्र यादव और किशन खोकर को भी दोषी करार पाया गया, जिन्हें निचली अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई थी. अब हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) के अलावा कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल तथा पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोखर को भी उम्रकैद की सजा सुनाई है. आइये आपको बताते हैं सज्जन कुमार से जुड़ी खास बातें.
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1984, 2002, 1993 और 2013 के नरसंहारों पर चोट दे गया है दिल्ली हाईकोर्ट का फ़ैसला
- Monday December 17, 2018
- रवीश कुमार
2002 की बात को कमज़ोर करने के लिए 1984 की बात का ज़िक्र होता था अब 1984 की बात चली है तो अदालत ने 2013 तक के मुज़फ्फरनगर के दंगों तक का ज़िक्र कर दिया है. सबक यही है कि हम सब चीखें चिल्लाएं नहीं. फैसले को पढ़ें और प्रायश्चित करें.
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