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This Article is From Feb 25, 2019

1984 का सिख विरोधी दंगाः सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना केस से हटे, जानिए क्या है मामला

1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक केस की सुनवाई से जस्टिस संजीव खन्ना ने खुद को अलग कर लिया है.

1984 का सिख विरोधी दंगाः सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना केस से हटे, जानिए क्या है मामला
सुप्रीम कोर्ट की फाइल फोटो.
नई दिल्ली:

1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक केस की सुनवाई से जस्टिस संजीव खन्ना ने खुद को अलग कर लिया है.जस्टिस खन्ना ने इशारा किया कि उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में इससे संबंधित मामले की सुनवाई की थी. जस्टिस खन्ना के केस से हटने के बाद अब दूसरी बेंचसज्जन कुमार की याचिका पर सुनवाई करेगी. दरअसल,1984 सिख विरोधी दंगों में दोषी करार दिए गए कांग्रेस के नेता सज्जन कुमार  की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी थी. पिछली सुनवाई में कोर्ट  ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. कोर्ट ने सीबीआई से अगले छह हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा था. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में सज्जन कुमार को दोषी ठहराते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

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सज्जन कुमार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. हाई कोर्ट के फैसले के संबंध में 73 वर्षीय कुमार ने 31 दिसंबर को सुनवाई अदालत के सामने आत्मसमर्पण किया था. तभी से वो जेल में हैं. बता दें कि कुमार को दिल्ली कैंटोनमेंट के राज नगर इलाके में एक-दो नवंबर, 1984 को पांच सिखों की हत्या और एक गुरूद्वारा में आग लगाए जाने के मामले में दोषी करार दिया गया है. 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगे हुए थे. 

सज्जन कुमार के अलावा दोषी ठहराए जाने के बाद पूर्व विधायक कृष्ण खोखर और महेन्द्र यादव ने भी 31 दिसंबर को आत्मसमर्पण कर दिया था. दोनों को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है. ये दोनों उसी मामले में दोषी ठहराये गए हैं, जिसमें पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को ताउम्र कैद की सजा सुनाई गई है. कोर्ट की ओर से खोखर और यादव का आत्मसमर्पण का अनुरोध स्वीकार करने के बाद दोनों ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदिति गर्ग के समक्ष समर्पण किया था.

वीडियो- सिख विरोधी दंगे के दोषी सज्जन कुमार ने किया सरेंडर 

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