Allahabad Rape
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़ितों को प्रेग्नेंसी का देरी से पता चलने पर चिंता जताई, प्रमुख सचिव से भी मांगा एफिडेविट
- Friday February 13, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, रनवीर सिंह, Edited by: समरजीत सिंह
जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह जनहित याचिका (PIL) दुष्कर्म पीड़ितों और अनचाही प्रेग्नेंसी का सामना करने वाले दूसरे लोगों की देखभाल के बारे में समाज की चिंता को दूर करने के लिए रजिस्टर की गई है.
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रेप मामलों पर हाई कोर्ट की विवादित टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, व्यापक दिशा-निर्देश बनाने की तैयारी
- Monday December 8, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अभिषेक पारीक
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कोई भी ऐसी टिप्पणी या प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए जो पीड़िता को डरा दे या उसे शिकायत वापस लेने की दिशा में धकेल दे.
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गैंगरेप में अपराध साबित करने के लिए पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान होना जरूरी नहीं- इलाहाबाद HC
- Wednesday October 1, 2025
- Reported by: Deepak Gambhir
महोबा के चरखारी थाने में दर्ज गैंगरेप के मामले में आठ साल के बाद फैसला देते हुए कोर्ट ने दोषियों की क्रिमिनल अपील पर कहा कि इस मामले में दूसरी संभावना यह भी हो सकती है कि पीड़िता किसी नशीले पदार्थ जैसे शराब या किसी अन्य नशीली दवा के हानिकारक प्रभाव के कारण बेहोश या अर्ध-बेहोशी (Semi-Conscious) की हालत में हो जिसके कारण वह विरोध करने में असमर्थ हो.
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'खुद ही मुसीबत को आमंत्रित...' रेप केस पर HC की टिप्पणी पर SC ने लगाई फटकार
- Tuesday April 15, 2025
- Reported by: भाषा
सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की हाल की टिप्पणी पर मंगलवार को आपत्ति जतायी, जिसमें कथित तौर पर कहा गया था कि शिकायतकर्ता ने ‘‘खुद ही मुसीबत को आमंत्रित किया.’’ शीर्ष अदालत ने हैरानी जताते हुए कहा कि जमानत याचिका पर फैसला करते समय हाई कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी क्यों की. जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा...
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'तुम ही जिम्मेदार, खुद मुसीबत को बुलाया', रेप केस में पीड़िता से बोला इलाहाबाद हाईकोर्ट, आरोपी को जमानत
- Thursday April 10, 2025
- Written by: Deepak Gambhir, Edited by: प्रभांशु रंजन
गौतमबुद्ध नगर की एक यूनिवर्सिटी में पढाई करने वाली MA की छात्रा ने रेप की शिकायत दर्ज कराई थी. लेकिन कोर्ट में पूरे मामले की जानकारी के बाद अदालत ने कहा पीड़िता खुद इसके लिए जिम्मेदार है.
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इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाड़ा...रेप वाले फैसले पर योगी सरकार गरम, जज के खिलाफ जा सकती है सुप्रीम कोर्ट
- Friday March 21, 2025
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: विजय शंकर पांडेय
Yogi Government On Allahabad High Court's Decision: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यौन अपराध के एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि एक लड़की का निजी अंग पकड़ना और उसकी पायजामी का नाड़ा तोड़ना, आईपीसी की धारा 376 (दुष्कर्म) का मामला नहीं है.
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रेप की कोशिश और तैयारी में फर्क... इलाहाबाद HC की टिप्पणी की क्यों हो रही है आलोचना?
- Friday March 21, 2025
- Edited by: Sachin Jha Shekhar
कोर्ट के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इसे गलत फैसला भी बताया है. साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर ध्यान देने का आग्रह किया है. उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के फैसले से समाज में गलत संदेश जाएगा.
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सलवार का नाड़ा तोड़ना रेप की कोशिश नहीं... इलाहाबाद HC के फैसले के इस विवादित हिस्से को हटाने की मांग
- Friday March 21, 2025
- Edited by: श्वेता गुप्ता
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि पीड़िता की चेस्ट पकड़ना और उसकी सलवार का नाड़ा तोड़ना रेप या रेप का प्रयास नहीं माना जाएगा, बल्कि गंभीर यौन उत्पीड़न माना जाएगा.
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नाड़ा तोड़ना... इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रेप के आरोप पर जानिए क्या कहा
- Thursday March 20, 2025
- Reported by: भाषा
दाखिल आवेदन में आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने रास्ते में ही मोटरसाइकिल रोक दी और लड़की का निजी अंग पकड़ लिया और आकाश लड़की को खींचकर पुलिया के नीचे ले गया,
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सलवार का नाड़ा तोड़ना... ये बलात्कार का प्रयास नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्यों की ये टिप्पणी, पढ़ें
- Thursday March 20, 2025
- Reported by: ख़बर न्यूज़ डेस्क, Translated by: तिलकराज
कासगंज ट्रायल कोर्ट के निर्देश पर पवन और आकाश को शुरू में बलात्कार के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 18 के तहत मुकदमा चलाना था. हालांकि, इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले का रुख ही बदल गया.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़ितों को प्रेग्नेंसी का देरी से पता चलने पर चिंता जताई, प्रमुख सचिव से भी मांगा एफिडेविट
- Friday February 13, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, रनवीर सिंह, Edited by: समरजीत सिंह
जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह जनहित याचिका (PIL) दुष्कर्म पीड़ितों और अनचाही प्रेग्नेंसी का सामना करने वाले दूसरे लोगों की देखभाल के बारे में समाज की चिंता को दूर करने के लिए रजिस्टर की गई है.
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रेप मामलों पर हाई कोर्ट की विवादित टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, व्यापक दिशा-निर्देश बनाने की तैयारी
- Monday December 8, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अभिषेक पारीक
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कोई भी ऐसी टिप्पणी या प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए जो पीड़िता को डरा दे या उसे शिकायत वापस लेने की दिशा में धकेल दे.
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गैंगरेप में अपराध साबित करने के लिए पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान होना जरूरी नहीं- इलाहाबाद HC
- Wednesday October 1, 2025
- Reported by: Deepak Gambhir
महोबा के चरखारी थाने में दर्ज गैंगरेप के मामले में आठ साल के बाद फैसला देते हुए कोर्ट ने दोषियों की क्रिमिनल अपील पर कहा कि इस मामले में दूसरी संभावना यह भी हो सकती है कि पीड़िता किसी नशीले पदार्थ जैसे शराब या किसी अन्य नशीली दवा के हानिकारक प्रभाव के कारण बेहोश या अर्ध-बेहोशी (Semi-Conscious) की हालत में हो जिसके कारण वह विरोध करने में असमर्थ हो.
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'खुद ही मुसीबत को आमंत्रित...' रेप केस पर HC की टिप्पणी पर SC ने लगाई फटकार
- Tuesday April 15, 2025
- Reported by: भाषा
सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की हाल की टिप्पणी पर मंगलवार को आपत्ति जतायी, जिसमें कथित तौर पर कहा गया था कि शिकायतकर्ता ने ‘‘खुद ही मुसीबत को आमंत्रित किया.’’ शीर्ष अदालत ने हैरानी जताते हुए कहा कि जमानत याचिका पर फैसला करते समय हाई कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी क्यों की. जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा...
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- Thursday April 10, 2025
- Written by: Deepak Gambhir, Edited by: प्रभांशु रंजन
गौतमबुद्ध नगर की एक यूनिवर्सिटी में पढाई करने वाली MA की छात्रा ने रेप की शिकायत दर्ज कराई थी. लेकिन कोर्ट में पूरे मामले की जानकारी के बाद अदालत ने कहा पीड़िता खुद इसके लिए जिम्मेदार है.
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इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाड़ा...रेप वाले फैसले पर योगी सरकार गरम, जज के खिलाफ जा सकती है सुप्रीम कोर्ट
- Friday March 21, 2025
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: विजय शंकर पांडेय
Yogi Government On Allahabad High Court's Decision: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यौन अपराध के एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि एक लड़की का निजी अंग पकड़ना और उसकी पायजामी का नाड़ा तोड़ना, आईपीसी की धारा 376 (दुष्कर्म) का मामला नहीं है.
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रेप की कोशिश और तैयारी में फर्क... इलाहाबाद HC की टिप्पणी की क्यों हो रही है आलोचना?
- Friday March 21, 2025
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कोर्ट के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इसे गलत फैसला भी बताया है. साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर ध्यान देने का आग्रह किया है. उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के फैसले से समाज में गलत संदेश जाएगा.
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सलवार का नाड़ा तोड़ना रेप की कोशिश नहीं... इलाहाबाद HC के फैसले के इस विवादित हिस्से को हटाने की मांग
- Friday March 21, 2025
- Edited by: श्वेता गुप्ता
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि पीड़िता की चेस्ट पकड़ना और उसकी सलवार का नाड़ा तोड़ना रेप या रेप का प्रयास नहीं माना जाएगा, बल्कि गंभीर यौन उत्पीड़न माना जाएगा.
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नाड़ा तोड़ना... इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रेप के आरोप पर जानिए क्या कहा
- Thursday March 20, 2025
- Reported by: भाषा
दाखिल आवेदन में आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने रास्ते में ही मोटरसाइकिल रोक दी और लड़की का निजी अंग पकड़ लिया और आकाश लड़की को खींचकर पुलिया के नीचे ले गया,
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सलवार का नाड़ा तोड़ना... ये बलात्कार का प्रयास नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्यों की ये टिप्पणी, पढ़ें
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- Reported by: ख़बर न्यूज़ डेस्क, Translated by: तिलकराज
कासगंज ट्रायल कोर्ट के निर्देश पर पवन और आकाश को शुरू में बलात्कार के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 18 के तहत मुकदमा चलाना था. हालांकि, इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले का रुख ही बदल गया.
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