Allahabad High Court: किसी महिला के साथ किस हद तक शारीरिक शोषण बलात्कार की श्रेणी में आता है? इस पर अदालतें कई अलग-अलग फैसलों में स्थिति साफ करती रही हैं. इस बार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि पीड़िता की चेस्ट पकड़ना और उसकी सलवार का नाड़ा तोड़ना बलात्कार या बलात्कार का प्रयास नहीं माना जाएगा, बल्कि गंभीर यौन उत्पीड़न माना जाएगा. पवन और आकाश पर उत्तर प्रदेश के कासगंज में 11 वर्षीय पीड़िता की चेस्ट पकड़ने, उसके पायजामा का नाड़ा तोड़ने और उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करने का आरोप है. राहगीरों के हस्तक्षेप के बाद आरोपी मौके से भाग गए. 2021 की घटना तब हुई, जब आरोपी ने बच्ची को लिफ्ट देने की पेशकश की थी.