India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अल्केश कुशवाहा |मंगलवार अक्टूबर 15, 2019 03:16 PM IST सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दिल्ली हाईकोर्ट से खेतान की याचिका पर सुनवाई करने को कहा. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि खेतान का मामला 1 अप्रैल 2016 से पहले का है इसलिए काले धन के खिलाफ कानून लागू नहीं हो सकता. इस पर केंद्र की दलील थी कि इसका हर मामलों पर बुरा असर होगा. गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने कहा था कि कालाधन कानून को पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता. यानी इसे एक अप्रैल, 2016 से पहले लागू नहीं किया जा सकता, जिस दिन यह कानून संसद में पारित हुआ था. केंद्र सरकार ने दिल्ली हाइकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.